नई दिल्ली: एक गुमशुदा नाबालिग लड़की का पता लगाने में नाकाम रहने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के तीन पुलिस अधिकारियों को तलब किया है. जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता धींगरा सहगल की बेंच ने डीसीपी (क्राइम), डीसीपी ( पुलिस मुख्यालय) और डीसीपी (दक्षिण - पश्चिम) को 10 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
'हाईकोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर का भी पालन नहीं हुआ'
दरअसल, एक नाबालिग लड़की पिछले 22 जुलाई से गायब है. उसके पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर किया है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लड़की को खोजने में कोई खास प्रगति नहीं हुई है. हाईकोर्ट ने कहा कि गुमशुदा बच्चों पर कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर का भी पालन नहीं किया गया.
'कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है'
हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानीय पुलिस को ऐसे मामलों को हल करने में परेशानी होती है लेकिन जैसे ही ये मामले क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जाता है, इस मामले की लीड ली जाती है.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि 22 जुलाई को गुमशुदगी के बारे में पता चलते ही 24 जुलाई को सीबीआई और एनसीआरबी को घटना की सूचना दे दी गई. उन्होंने कहा कि लड़की के परिजनों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.