ETV Bharat / city

चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को हटाने के आदेश पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को हटाने के नॉर्थ MCD के आदेश पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है. ये याचिका श्री मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान सेवा समिति ने दायर की थी. दरअसल, मंदिर को हटाने के पीछे का तर्क ये है कि उसे अतिक्रमण करके बनाया गया है.

Delhi High Court refuses to stay order on removal of Hanuman temple of Chandni Chowk
हनुमान मंदिर चांदनी चौक हनुमान मंदिर कटरा दुलिया चांदनी चौक दिल्ली हाईकोर्ट हनुमान मंदिर चांदनी चौक दिल्ली हाईकोर्ट हनुमान मंदिर हटाने का मामला श्री मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान सेवा समिति
author img

By

Published : Nov 21, 2020, 3:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के कटरा दुलिया स्थित हनुमान मंदिर को हटाने के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आदेश पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने श्री मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान सेवा समिति की याचिका को खारिज कर दिया.


नॉर्थ MCD ने जारी किया था मंदिर को हटाने का आदेश

ये याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं की गई थी. लेकिन हनुमान सेवा समिति की ओर से वकील ऋषभ अग्रवाल ने कहा कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई जरुरी है. उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कोर्ट से कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पिछले 31 अक्टूबर को मंदिर को हटाने का आदेश जारी किया था. मंदिर को 1 नवंबर को हटाया जाना था, लेकिन अभी तक हटाया नहीं जा सका है.

'श्रद्धालुओं का पक्ष सुने बिना आदेश जारी किया गया'

ऋषभ अग्रवाल ने कहा कि मंदिर को अपने वर्तमान स्थान पर वाहनों के आवागमन में कोई बाधा नहीं आ रही है. उन्होंने कहा कि उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी इस मंदिर को अपने जगह पर रहने देने की अनुशंसा की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में पीड़ित पक्षकारों यानी श्रद्धालुओं का पक्ष सुने बिना ही 14 नवंबर 2019 को हनुमान मंदिर को हटाने का आदेश दे दिया था. किसी मंदिर को हटाने का आदेश सिर्फ इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि वह अतिक्रमण कर बनाया गया है.



कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर दिल्ली सरकार चाहे तो उपयुक्त याचिका हाईकोर्ट में दायर कर सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई याचिका हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की. उसके बाद कोर्ट ने हनुमान सेवा समिति की याचिका को खारिज कर दिया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के कटरा दुलिया स्थित हनुमान मंदिर को हटाने के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आदेश पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने श्री मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान सेवा समिति की याचिका को खारिज कर दिया.


नॉर्थ MCD ने जारी किया था मंदिर को हटाने का आदेश

ये याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं की गई थी. लेकिन हनुमान सेवा समिति की ओर से वकील ऋषभ अग्रवाल ने कहा कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई जरुरी है. उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कोर्ट से कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पिछले 31 अक्टूबर को मंदिर को हटाने का आदेश जारी किया था. मंदिर को 1 नवंबर को हटाया जाना था, लेकिन अभी तक हटाया नहीं जा सका है.

'श्रद्धालुओं का पक्ष सुने बिना आदेश जारी किया गया'

ऋषभ अग्रवाल ने कहा कि मंदिर को अपने वर्तमान स्थान पर वाहनों के आवागमन में कोई बाधा नहीं आ रही है. उन्होंने कहा कि उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी इस मंदिर को अपने जगह पर रहने देने की अनुशंसा की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में पीड़ित पक्षकारों यानी श्रद्धालुओं का पक्ष सुने बिना ही 14 नवंबर 2019 को हनुमान मंदिर को हटाने का आदेश दे दिया था. किसी मंदिर को हटाने का आदेश सिर्फ इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि वह अतिक्रमण कर बनाया गया है.



कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर दिल्ली सरकार चाहे तो उपयुक्त याचिका हाईकोर्ट में दायर कर सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई याचिका हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की. उसके बाद कोर्ट ने हनुमान सेवा समिति की याचिका को खारिज कर दिया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.