मुंबई: भारत की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) और सोनी के मर्जर से 10 बिलियन डॉलर की मीडिया दिग्गज कंपनी बनाने पर रोक लगाने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. इस खबर के बाद जी के शेयरों में तेजी आई है. इसके शेयर कारोबार के दौरान उच्चतम स्तर 28692.90 रुपये पर पहुंच गया है. हालांकि, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मेगा विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. इसने मामले को 8 जनवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है.
इन्होंने दायर की थी याचिका
बता दें कि लेनदारों आईडीबीआई बैंक और एक्सिस फाइनेंस ने पहले जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट, पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय के खिलाफ याचिका दायर की थी. उन्होंने विलय को मंजूरी देने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के 10 अगस्त, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी. एनसीएलटी ने विलय को मंजूरी देने के अपने फैसले में आईडीबीआई ट्रस्टीशिप, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस फाइनेंस, जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और आईमैक्स कॉर्प जैसे वित्तीय संस्थानों के अनुरोधों को खारिज कर दिया है.
एनसीएलएटी में दायर की गई थी याचिका
आईडीबीआई और एक्सिस फाइनेंस ने एनसीएलएटी में अपील करके इस फैसले का विरोध किया था. 31 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान, एनसीएलएटी ने मामलों को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अशोक भूषण की अध्यक्षता वाले पैनल में ट्रांसफर कर दिया था. कई परिचालन और वित्तीय लेंडर ने एनसीएलटी में जी-सोनी विलय योजना पर आपत्ति जताई थी. कंपनी ने आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस) के साथ समझौता किया था. दिसंबर 2021 में, सोनी और जी ने विलय के लिए निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किया था.