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दिल्ली में आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया, उम्मीदवारों को इन नियमों का करना होगा पालन - DELHI ELECTION NOMINATION DATE

चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से तय समय सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की.

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 नामांकन प्रक्रिया
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 नामांकन प्रक्रिया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 9 hours ago

Updated : 49 minutes ago

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और अन्य दल अपने-अपने उम्मीदवारों के चयन में जुट गए हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी. इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से तय समय सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की है.

नामांकन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश: 10 जनवरी से उम्मीदवार अपने संबंधित जिले के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से नामांकन फार्म प्राप्त कर सकते हैं. नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाए जाने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है. नामांकन की अंतिम तिथि 17 जनवरी है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी. उम्मीदवारों को 20 जनवरी तक अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का विकल्प होगा.

मतदान की तैयारी: 5 फरवरी, 2025 को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा. चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएंगे. इसके साथ ही आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं, जैसे पेयजल, रैंप और शौचालय आदि सुनिश्चित करें.

चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है:

  • राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि: 10 जनवरी, 2025
  • नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 17 जनवरी, 2025
  • नामांकन पत्रों की जांच: 18 जनवरी, 2025
  • उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 20 जनवरी, 2025
  • मतदान की तिथि: 5 फरवरी, 2025
  • मतगणना की तिथि: 8 फरवरी, 2025
  • चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति की अंतिम तिथि: 10 फरवरी, 2025

जमानत राशि पर महत्वपूर्ण जानकारी: सामान्य उम्मीदवारों के लिए विधानसभा चुनाव में जमानत राशि 10,000 रुपये है. एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए रियायत दी गई है. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को 5,000 रुपये जमा करने होंगे. यह राशि नकद में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) के समक्ष जमा करनी होगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या कोषागार में भी राशि जमा की जा सकती है. चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षा जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी. चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार सुरक्षा जमा राशि समय पर और सही तरीके से जमा करें. रियायत का लाभ लेने वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

नामांकन के समय वाहनों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध व महत्वपूर्ण निर्देश:

  • वाहनों की सीमा: उम्मीदवार के काफिले में सिर्फ 3 वाहन 100 मीटर की परिधि में अनुमति है.
  • व्यक्तियों की सीमा: रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रवेश के लिए अधिकतम 5 व्यक्ति (उम्मीदवार सहित) अनुमति प्राप्त कर सकते हैं.
  • 100 मीटर की परिधि: नामांकन स्थल के चारों ओर 100 मीटर की सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित की जानी चाहिए.
  • नोडल अधिकारी की नियुक्ति: पुलिस अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) से कम रैंक का न हो, को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा.
  • खर्च प्रबंधन से संबंधित: इस नियम का पालन करना आवश्यक है क्योंकि यह उम्मीदवार के चुनाव खर्च के साथ सीधे जुड़ा हुआ है. एक उम्मीदवार 40 लाख रुपये खर्च कर सकता है.

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  3. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को परिणाम
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  5. आम बजट 2025 में दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी कोई सौगात, जानिए EC ने ऐसा क्यों कहा?

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और अन्य दल अपने-अपने उम्मीदवारों के चयन में जुट गए हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी. इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से तय समय सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की है.

नामांकन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश: 10 जनवरी से उम्मीदवार अपने संबंधित जिले के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से नामांकन फार्म प्राप्त कर सकते हैं. नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाए जाने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है. नामांकन की अंतिम तिथि 17 जनवरी है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी. उम्मीदवारों को 20 जनवरी तक अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का विकल्प होगा.

मतदान की तैयारी: 5 फरवरी, 2025 को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा. चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएंगे. इसके साथ ही आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं, जैसे पेयजल, रैंप और शौचालय आदि सुनिश्चित करें.

चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है:

  • राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि: 10 जनवरी, 2025
  • नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 17 जनवरी, 2025
  • नामांकन पत्रों की जांच: 18 जनवरी, 2025
  • उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 20 जनवरी, 2025
  • मतदान की तिथि: 5 फरवरी, 2025
  • मतगणना की तिथि: 8 फरवरी, 2025
  • चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति की अंतिम तिथि: 10 फरवरी, 2025

जमानत राशि पर महत्वपूर्ण जानकारी: सामान्य उम्मीदवारों के लिए विधानसभा चुनाव में जमानत राशि 10,000 रुपये है. एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए रियायत दी गई है. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को 5,000 रुपये जमा करने होंगे. यह राशि नकद में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) के समक्ष जमा करनी होगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या कोषागार में भी राशि जमा की जा सकती है. चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षा जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी. चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार सुरक्षा जमा राशि समय पर और सही तरीके से जमा करें. रियायत का लाभ लेने वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

नामांकन के समय वाहनों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध व महत्वपूर्ण निर्देश:

  • वाहनों की सीमा: उम्मीदवार के काफिले में सिर्फ 3 वाहन 100 मीटर की परिधि में अनुमति है.
  • व्यक्तियों की सीमा: रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रवेश के लिए अधिकतम 5 व्यक्ति (उम्मीदवार सहित) अनुमति प्राप्त कर सकते हैं.
  • 100 मीटर की परिधि: नामांकन स्थल के चारों ओर 100 मीटर की सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित की जानी चाहिए.
  • नोडल अधिकारी की नियुक्ति: पुलिस अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) से कम रैंक का न हो, को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा.
  • खर्च प्रबंधन से संबंधित: इस नियम का पालन करना आवश्यक है क्योंकि यह उम्मीदवार के चुनाव खर्च के साथ सीधे जुड़ा हुआ है. एक उम्मीदवार 40 लाख रुपये खर्च कर सकता है.

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