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bank loan fraud cases : भाजपा नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और सीबीआई को नोटिस जारी किया

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Published : Oct 17, 2022, 11:28 AM IST

Updated : Oct 17, 2022, 12:28 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. उनकी याचिका बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ी हुई है. स्वामी का आरोप है कि बैंक लोन मामले में आरबीआई में नामित निदेशक (RBI's nominee director) की भूमिका संदिग्ध है. याचिका में स्वामी ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है. swami plea in bank loan fraud cases. SC notice to rbi and cbi.

court
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न बैंकिंग घोटालों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच करने को कहा था. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर स्वामी की याचिका पर उनसे जवाब मांगा.

  • Supreme Court issues notice to Reserve Bank of India (RBI) and Central Bureau of Investigation (CBI) on a plea filed by BJP member Subramanian Swamy seeking a CBI probe into the alleged role of RBI's nominee director in bank loan fraud cases.

    — ANI (@ANI) October 17, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पीठ ने कहा, 'हम विचार करेंगे. नोटिस जारी की जाए.' स्वामी ने आरोप लगाया है कि किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यस बैंक जैसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े घोटालों में आरबीआई अधिकारियों के शामिल होने की जांच नहीं की गई. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरबीआई के अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में 'सक्रिय रूप से मिलीभगत' की.

ये भी पढ़ें : भाजपा संसदीय बोर्ड से गडकरी को हटाने पर स्वामी का तंज, अब चुनाव से नहीं, मोदी की मर्जी से होता है चयन

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न बैंकिंग घोटालों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच करने को कहा था. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर स्वामी की याचिका पर उनसे जवाब मांगा.

  • Supreme Court issues notice to Reserve Bank of India (RBI) and Central Bureau of Investigation (CBI) on a plea filed by BJP member Subramanian Swamy seeking a CBI probe into the alleged role of RBI's nominee director in bank loan fraud cases.

    — ANI (@ANI) October 17, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पीठ ने कहा, 'हम विचार करेंगे. नोटिस जारी की जाए.' स्वामी ने आरोप लगाया है कि किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यस बैंक जैसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े घोटालों में आरबीआई अधिकारियों के शामिल होने की जांच नहीं की गई. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरबीआई के अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में 'सक्रिय रूप से मिलीभगत' की.

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Last Updated : Oct 17, 2022, 12:28 PM IST
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