मुंबई: महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) को तीसरे पक्ष के एजेंटों के जरिये ऋण वसूली या संपत्ति वापस कब्जे में लेने से रोक दिया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसका यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा. आरबीआई का यह फैसला झारखंड के हजारीबाग जिले में एक गर्भवती महिला (27) की मौत के बाद आया है, जिसे पिछले हफ्ते वसूली एजेंटों ने कथित तौर पर ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया था.
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि एमएमएफएसएल अपने कर्मचारियों के जरिये वसूली या कब्जे की गतिविधियों को जारी रख सकती है. बयान में कहा गया है, 'भारतीय रिजर्व बैंक ने आज... महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल), मुंबई को आउटसोर्सिंग व्यवस्था के जरिये किसी भी वसूली या कब्जे की गतिविधि को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है.'
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आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई उक्त एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) की आउटसोर्सिंग व्यवस्था में देखी गई पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है. महिला की मौत के संबंध में पुलिस ने महिंद्रा फाइनेंस की एक फर्म ‘टीम लीज’ के कर्मचारी रोशन को गिरफ्तार किया था. महिंद्रा समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक अनीश शाह ने महिला की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी.