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Adani Group को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रांसफर पर GST लागू नहीं

अडाणी समूह और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jaipur International Airport) के बीच साल 2021 में सौदा हुआ. अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) जानना चाहता है कि क्या ये सौदा ‘गोइंग कंसर्न’ है? क्या होता है 'Going Concern' सौदा, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Adani Group
गौतम अडाणी
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Published : Apr 22, 2023, 4:02 PM IST

नई दिल्ली : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अडाणी समूह को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन सौंपने के सौदे पर जीएसटी लागू नहीं है. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने अपने एक फैसले में यह बात कही. एएआई ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की राजस्थान-पीठ से पूछा था कि क्या अडाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को व्यवसाय सौंपने पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा.

‘गोइंग कंसर्न’ किसे कहते है : Airports Authority of India (AAI) ने जानना चाहा था कि क्या इस सौदे के ‘गोइंग कंसर्न’ माना जा सकता है या नहीं. दरअसल, जब किसी पूरे व्यवसाय को स्थानांतरित किया जाता है और भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, तो इस स्थानांतरण को ‘गोइंग कंसर्न’ कहते हैं. इस तरह यह सौदा Going Concern है. साथ ही इस पर जीएसटी नहीं लागू है.

2021 में हुआ था समझौता : Advance Authority of Ruling (AAR) ने 20 मार्च, 2023 के अपने फैसले में कहा कि आवेदक (एएआई) और अडाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 16 जनवरी, 2021 को हुआ समझौता ‘गोइंग कंसर्न’ है. इसी के साथ ये अडाणी ग्रुप के नियंत्रण में सातवां एयरपोर्ट है. इससे पहले Adani Group के पास छह एयपोर्ट हैं.

एयरपोर्ट 50 साल के पट्टे पर है : अडाणी समूह ने अक्टूबर, 2021 में एएआई से जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (Jaipur International Airport) के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अपने हाथ में ले लिया था. भारत सरकार ने हवाईअड्डे को 50 साल के लिए पट्टे पर दिया है. जयपुर एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैंनेजमेंट और डेवलपमेंट अडाणी ग्रुप द्वारा पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा.

नई दिल्ली : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अडाणी समूह को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन सौंपने के सौदे पर जीएसटी लागू नहीं है. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने अपने एक फैसले में यह बात कही. एएआई ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की राजस्थान-पीठ से पूछा था कि क्या अडाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को व्यवसाय सौंपने पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा.

‘गोइंग कंसर्न’ किसे कहते है : Airports Authority of India (AAI) ने जानना चाहा था कि क्या इस सौदे के ‘गोइंग कंसर्न’ माना जा सकता है या नहीं. दरअसल, जब किसी पूरे व्यवसाय को स्थानांतरित किया जाता है और भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, तो इस स्थानांतरण को ‘गोइंग कंसर्न’ कहते हैं. इस तरह यह सौदा Going Concern है. साथ ही इस पर जीएसटी नहीं लागू है.

2021 में हुआ था समझौता : Advance Authority of Ruling (AAR) ने 20 मार्च, 2023 के अपने फैसले में कहा कि आवेदक (एएआई) और अडाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 16 जनवरी, 2021 को हुआ समझौता ‘गोइंग कंसर्न’ है. इसी के साथ ये अडाणी ग्रुप के नियंत्रण में सातवां एयरपोर्ट है. इससे पहले Adani Group के पास छह एयपोर्ट हैं.

एयरपोर्ट 50 साल के पट्टे पर है : अडाणी समूह ने अक्टूबर, 2021 में एएआई से जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (Jaipur International Airport) के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अपने हाथ में ले लिया था. भारत सरकार ने हवाईअड्डे को 50 साल के लिए पट्टे पर दिया है. जयपुर एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैंनेजमेंट और डेवलपमेंट अडाणी ग्रुप द्वारा पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा.

(पीटीआई- भाषा)

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