मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पीएमसी) के जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया.
इससे पहले 5 नवंबर, 2019 को निकासी की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति जमाकर्ता कर दी गई थी.
आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "बैंक की तरलता की स्थिति की समीक्षा करने पर, जमाकर्ताओं को भुगतान करने की क्षमता और मौजूदा कोविड-19 स्थिति के दौरान जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से, प्रति जमाकर्ता के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है."
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपरोक्त छूट के साथ, बैंक के जमाकर्ताओं के 84% से अधिक अपने पूरे खाते के शेष राशि को वापस लेने में सक्षम होंगे. संदर्भ के तहत निर्देशों के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.
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विज्ञप्ति में कहा गया है कि रिजर्व बैंक बैंक की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और आगे भी कदम उठाता रहेगा क्योंकि बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है.
23 जून 2020 तक जो प्रतिबंध पहले लगाए गए थे, उन्हें छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाकर 22 दिसंबर, 2020 कर दिया गया है.
(ईटीवी भारत की रिपोर्ट)