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अगर केरल में खरीदनी है शराब, तो ये रिपोर्ट रखें अपने साथ - rt pcr test report

अगर आप केरल में हैं और शराब खरीदना चाहते हैं तो आपके पास आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होना आवश्यक है. इसके अलावा यदि आपने वैक्सीन की एक खुराक लगवाई है, तभी आपको शराब खरीदने की अनुमति मिलेगी. पढ़िए पूरी खबर..

शराब खरीदना
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Published : Aug 11, 2021, 6:15 PM IST

कोच्चि : अगर आप केरल में हैं और शराब खरीदना चाहते हैं तो आपके पास आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होना आवश्यक है. इसके अलावा यदि आपने वैक्सीन की एक खुराक लगवाई है, तभी आपको शराब खरीदने की अनुमति मिलेगी.

दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने राज्य में बार या बीवरेज कार्पोरेशन (बेवको) की दुकानों के बाहर कतार लगाने के लिए नए कोविड-नियमों के अनुपालन की गैर-बाध्यता को विस्मयकारी, आश्चर्यजनक एवं बेतुका करार दिया था. इन नियमों का राज्य में किसी भी दुकान पर जाने पर पालन करना होता है और उनके तहत ग्राहक को टीके की कम से कम एक खुराक लगी होनी चाहिए या उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव हो.

न्यायमूतर्ब देवान रामचंद्रन ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि दुकानों पर जाने के लिए ग्राहक को टीके की कम से कम एक खुराक या 48 घंटे के अदंर उसकी निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता संबंधी सरकारी आदेश बारों या बेवको दुकानों पर मान्य क्यों नहीं है, जहां घंटों तक लंबी लंबी लाइनें लगती हैं. अदालत ने कहा था कि ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी नये दिशानिर्देश लागू होने चाहिए.

न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा था कि यह बड़ी विस्मयकारी, आश्चर्यजनक एवं बेतुकी बात है कि चार अगस्त का सरकारी आदेश शराब खरीदने के लिए मान्य नहीं है. जब चार अगस्त का सरकारी आदेश अन्यत्र सभी जगह मान्य है तो शराब खरीदने के लिए क्यों नहीं? इसका बार एवं बेवको दुकानों पर पालन क्यों नहीं किया जाता?

अदालत ने कहा था कि उसका मानना है कि यह सरकारी आदेश ऐसी दुकानों पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे टीकाकरण को रफ्तार मिलेगी. उसने कहा कि यदि शराब खरीदने के लिए टीकाकरण को शर्त बना दिया जाए तो ‘अधिकाधिक लोग इसे अपनायेंगे.

यह भी पढ़ें- केरल गोल्ड स्कैम : राज्य सरकार को लगा झटका, ईडी के खिलाफ नहीं होगी जांच

हालांकि, जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है. आउटलेट काउंटरों पर लोगों की भीड़भाड़ पहले की दिखाई पड़ी, लेकिन अब अधिकारियों को प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना होगा और केवल उन्हीं लोगों को शराब खरीदने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है या जिनके पास आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट हो. रिपोर्ट 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए.

केरल में सरकार द्वारा संचालित बेवरेज आउटलेट्स में ऐसे कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से कई पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं. इसलिए उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाणपत्र को समझने में परेशानी नहीं हो सकती है. ऐसे में केरल में शराब खरीदने के लिए इन बातों को विशेष ध्यान रखना होगा. हालांकि, केरल में अब आरटी-पीसीआर केंद्रों और टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ निश्चित रूप से बढ़ने वाली है.

कोच्चि : अगर आप केरल में हैं और शराब खरीदना चाहते हैं तो आपके पास आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होना आवश्यक है. इसके अलावा यदि आपने वैक्सीन की एक खुराक लगवाई है, तभी आपको शराब खरीदने की अनुमति मिलेगी.

दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने राज्य में बार या बीवरेज कार्पोरेशन (बेवको) की दुकानों के बाहर कतार लगाने के लिए नए कोविड-नियमों के अनुपालन की गैर-बाध्यता को विस्मयकारी, आश्चर्यजनक एवं बेतुका करार दिया था. इन नियमों का राज्य में किसी भी दुकान पर जाने पर पालन करना होता है और उनके तहत ग्राहक को टीके की कम से कम एक खुराक लगी होनी चाहिए या उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव हो.

न्यायमूतर्ब देवान रामचंद्रन ने राज्य सरकार से सवाल किया था कि दुकानों पर जाने के लिए ग्राहक को टीके की कम से कम एक खुराक या 48 घंटे के अदंर उसकी निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता संबंधी सरकारी आदेश बारों या बेवको दुकानों पर मान्य क्यों नहीं है, जहां घंटों तक लंबी लंबी लाइनें लगती हैं. अदालत ने कहा था कि ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी नये दिशानिर्देश लागू होने चाहिए.

न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा था कि यह बड़ी विस्मयकारी, आश्चर्यजनक एवं बेतुकी बात है कि चार अगस्त का सरकारी आदेश शराब खरीदने के लिए मान्य नहीं है. जब चार अगस्त का सरकारी आदेश अन्यत्र सभी जगह मान्य है तो शराब खरीदने के लिए क्यों नहीं? इसका बार एवं बेवको दुकानों पर पालन क्यों नहीं किया जाता?

अदालत ने कहा था कि उसका मानना है कि यह सरकारी आदेश ऐसी दुकानों पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे टीकाकरण को रफ्तार मिलेगी. उसने कहा कि यदि शराब खरीदने के लिए टीकाकरण को शर्त बना दिया जाए तो ‘अधिकाधिक लोग इसे अपनायेंगे.

यह भी पढ़ें- केरल गोल्ड स्कैम : राज्य सरकार को लगा झटका, ईडी के खिलाफ नहीं होगी जांच

हालांकि, जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है. आउटलेट काउंटरों पर लोगों की भीड़भाड़ पहले की दिखाई पड़ी, लेकिन अब अधिकारियों को प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना होगा और केवल उन्हीं लोगों को शराब खरीदने की अनुमति दी जाएगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है या जिनके पास आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट हो. रिपोर्ट 48 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए.

केरल में सरकार द्वारा संचालित बेवरेज आउटलेट्स में ऐसे कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से कई पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं. इसलिए उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाणपत्र को समझने में परेशानी नहीं हो सकती है. ऐसे में केरल में शराब खरीदने के लिए इन बातों को विशेष ध्यान रखना होगा. हालांकि, केरल में अब आरटी-पीसीआर केंद्रों और टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ निश्चित रूप से बढ़ने वाली है.

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