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तेलंगाना HC में अब से होगी मामलों की वर्चुअल सुनवाई

तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने कोविड-19 मामलों में इजाफा को देखते हुए मामलों की फिजिकल सुनवाई निलंबित (suspend the physical hearing of cases in HC) कर दिया है.

तेलंगाना HC
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Published : Jan 5, 2022, 9:49 AM IST

हैदराबाद : तेलंगाना राज्य में कोरोना वायरस और उसके नए स्वरूप ओमीक्रोन के मामलों में वृद्धि (spike in the cases of Covid-19) हो रही है. संक्रमण के आकड़ों को ध्यान में रखकर वकीलों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने मामलों की फिजिकल हियरिंग निलंबित करने (suspend the physical hearing of cases in HC) का फैसला किया है. उच्च न्यायालय में डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक किसी प्रकार के मामलों की फिजिकल हियरिंग नहीं करेंगे. इस संबंध में उच्च न्यायालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है.

हालांकि, जज खुद तय कर सकते हैं कि मामले की वर्चुअल सुनवाई होगी या नहीं.

रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) न्यायाधीशों से उनकी बैठक के तरीके के बारे में अग्रिम रूप से सूचित करने के लिए निर्देश लेगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि फिजिकल सुनवाई के दौरान, अधिवक्ताओं और पक्षकारों को कोविड​​​​-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. इस दौरान फेस मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना तथा शारीरिक दूरी बनाए रखना होगा.

तेलंगाना में राज्य में कोविड-19 के 4,000 से अधिक सक्रिय मामले (active cases of covid-19 in telangana) हैं.

हैदराबाद : तेलंगाना राज्य में कोरोना वायरस और उसके नए स्वरूप ओमीक्रोन के मामलों में वृद्धि (spike in the cases of Covid-19) हो रही है. संक्रमण के आकड़ों को ध्यान में रखकर वकीलों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने मामलों की फिजिकल हियरिंग निलंबित करने (suspend the physical hearing of cases in HC) का फैसला किया है. उच्च न्यायालय में डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक किसी प्रकार के मामलों की फिजिकल हियरिंग नहीं करेंगे. इस संबंध में उच्च न्यायालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है.

हालांकि, जज खुद तय कर सकते हैं कि मामले की वर्चुअल सुनवाई होगी या नहीं.

रजिस्ट्रार (न्यायिक-1) न्यायाधीशों से उनकी बैठक के तरीके के बारे में अग्रिम रूप से सूचित करने के लिए निर्देश लेगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि फिजिकल सुनवाई के दौरान, अधिवक्ताओं और पक्षकारों को कोविड​​​​-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. इस दौरान फेस मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना तथा शारीरिक दूरी बनाए रखना होगा.

तेलंगाना में राज्य में कोविड-19 के 4,000 से अधिक सक्रिय मामले (active cases of covid-19 in telangana) हैं.

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