नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर कर ईडी प्रमुख एसके मिश्रा (ED Chief SK Mishra) की अचल संपत्तियों का ब्योरा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की गई है. साकेत गोखले नाम के व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि CVC ने 23 नवंबर को एक आदेश जारी कर सभी लोक सेवकों को एक हफ्ते के अंदर 2019 तक की चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा था, लेकिन ईडी प्रमुख एसके मिश्रा की पिछले तीन साल का वार्षिक रिटर्न के अलावा 2013 और 2014 का ब्योरा भी वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया है. ईडी के प्रमुख का दायित्व देश की प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी (financial investigation agency) को संभालना होता है. ऐसे में उन्हें अपनी संपत्तियों का ब्योरा वेबसाईट पर अपलोड करना चाहिए.
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याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों की संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक करना एक लोक महत्व का मामला है. आम आदमी को भी इन अधिकारियों की संपत्तियों की जानकारी रखने का हक है. ऐसा करना पारदर्शिता बनाये रखने के लिए जरूरी है. याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार अपने सभी विभागों और मंत्रालयों के अधिकारियों को अपनी संपत्तियों की घोषणा करने के सीवीसी के आदेश को कड़ाई से पालन करने का आदेश दे.