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हाईकोर्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति की पुनर्नियुक्ति खारिज की - VC of calcutta university

कलकत्ता विवि की कुलपति सोनाली चक्रवर्ती की पुनर्नियुक्ति खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं की गई थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी नियुक्ति प.बंगाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

sonali vc calcutta university
सोनाली चक्रवर्ती
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Published : Sep 13, 2022, 10:23 PM IST

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति के तौर पर सोनाली चक्रवर्ती की पुनर्नियुक्ति यह कहते हुए मंगलवार को खारिज कर दी कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार ऐसा करना पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने व्यवस्था दी कि 27 अगस्त, 2021 को विशेष सचिव द्वारा जारी किया सरकारी आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा आठ या फिर इस कानून की संबंधित धारा 60 के तहत कुलपति नियुक्त करना या पुनर्नियुक्त करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. पूर्व छात्र ने कुलपति की नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी थी.

बनर्जी 28 अगस्त, 2017 को चार सालों के लिए कलकत्ता विश्विवद्यालय की कुलपति नियुक्त की गयी थीं और उनका कार्यकाल 27 अगस्त, 2021 को खत्म हुआ. उनका कार्यकाल इस शर्त के बाद तीन महीने के लिए बढ़ाया गया कि चयन प्रक्रिया शुरू होगी और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपकुलपति की नियुक्ति की जाएगी.

उसके बाद पश्चिम बंगाल के उच्चशिक्षा विभाग के विशेष सचिव के हस्ताक्षर से 27 अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना जारी की गयी और बनर्जी को 28 अगस्त, 2021 से अगले चार सालों के लिए फिर कुलपति नियुक्त किया गया था.

ये भी पढे़ं : विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता ने कहा, 'मुझे मत छुओ, मैं पुरुष हूं', TMC का तंज

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति के तौर पर सोनाली चक्रवर्ती की पुनर्नियुक्ति यह कहते हुए मंगलवार को खारिज कर दी कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार ऐसा करना पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने व्यवस्था दी कि 27 अगस्त, 2021 को विशेष सचिव द्वारा जारी किया सरकारी आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है.

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा आठ या फिर इस कानून की संबंधित धारा 60 के तहत कुलपति नियुक्त करना या पुनर्नियुक्त करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. पूर्व छात्र ने कुलपति की नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी थी.

बनर्जी 28 अगस्त, 2017 को चार सालों के लिए कलकत्ता विश्विवद्यालय की कुलपति नियुक्त की गयी थीं और उनका कार्यकाल 27 अगस्त, 2021 को खत्म हुआ. उनका कार्यकाल इस शर्त के बाद तीन महीने के लिए बढ़ाया गया कि चयन प्रक्रिया शुरू होगी और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपकुलपति की नियुक्ति की जाएगी.

उसके बाद पश्चिम बंगाल के उच्चशिक्षा विभाग के विशेष सचिव के हस्ताक्षर से 27 अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना जारी की गयी और बनर्जी को 28 अगस्त, 2021 से अगले चार सालों के लिए फिर कुलपति नियुक्त किया गया था.

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