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Bihar News : युवती के साथ रेप कर किया था मर्डर, दोषी शाहिद को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

रोहतास में आज से 14 साल पहले एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद शव को आरोपी ने दफना भी दिया था. अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. सासाराम कोर्ट ने दोषी को मृत्युदंड की सजा दी है. पढ़ें पूरी खबर..

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Published : May 11, 2023, 7:30 PM IST

Updated : May 12, 2023, 8:19 AM IST

पीड़ित पक्ष के वकील का बयान

रोहतासः बिहार के रोहतास में गुरुवार को जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम ने एक आरोपी को दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने के बाद मृत्युदंड की सजा सुनाई है. दअरसल, पूरा मामला एक युवती के साथ हैवानियत के बाद हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने एक युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी.

ये भी पढ़ेंः पहले युवती के साथ की छेड़छाड़, फिर गांव के ही एक घर में पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग

दुष्कर्मी को मिली मौत की सजाः सासाराम कोर्ट में एडीजे वन की अदालत में जब मो. शाहिद को मौत की सजा सुनाई गई, तब पूरे न्यायालय परिसर में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई. पीड़ित के पक्ष की ओर से केस लड़ने वाले वकील विद्यासागर राय ने इस बाबत बताया कि यह एक जघन्य श्रेणी का अपराध था. इसमें बक्सर जिला का रहने वाला मो. शाहिद अपने संबंधी के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचा था. उसी समय शाहिद ने पड़ोस की एक युवती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्या भी कर दी. उसके बाद शव को दफना दिया था. इस मामले में कोर्ट ने अब जाकर न्याय किया है.

"यह एक जघन्य श्रेणी का अपराध था. इसमें बक्सर जिला का रहने वाला मो. शाहिद अपने संबंधी के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचा था. उसी समय शाहिद ने पड़ोस की एक युवती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्या भी कर दी. उसके बाद शव को दफना दिया था. इस मामले में कोर्ट ने अब जाकर न्याय किया है" - विद्यासागर राय, पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता

14 साल बाद मिला न्यायः बता दें कि करगहर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में 16 जून 2009 को दुष्कर्म करने के बाद एक युवती की हत्या कर दी गई थी. इस घटना का आरोपी मो.शाहिद नाम के व्यक्ति को बताया गया था. उसने युवती के शव को भी दफना दिया था. बता दें कि दुष्कर्म और हत्या की घटना के दो दिन बाद ही पुलिस ने युवती के शव को बरामद कर लिया था. उस मामले में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद गुरुवार को एडीजी- वन के न्यायालय ने मो शाहिद को मृत्युदंड की सजा सुनाई.

पीड़ित पक्ष के वकील का बयान

रोहतासः बिहार के रोहतास में गुरुवार को जिला व्यवहार न्यायालय सासाराम ने एक आरोपी को दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने के बाद मृत्युदंड की सजा सुनाई है. दअरसल, पूरा मामला एक युवती के साथ हैवानियत के बाद हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने एक युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी.

ये भी पढ़ेंः पहले युवती के साथ की छेड़छाड़, फिर गांव के ही एक घर में पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग

दुष्कर्मी को मिली मौत की सजाः सासाराम कोर्ट में एडीजे वन की अदालत में जब मो. शाहिद को मौत की सजा सुनाई गई, तब पूरे न्यायालय परिसर में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई. पीड़ित के पक्ष की ओर से केस लड़ने वाले वकील विद्यासागर राय ने इस बाबत बताया कि यह एक जघन्य श्रेणी का अपराध था. इसमें बक्सर जिला का रहने वाला मो. शाहिद अपने संबंधी के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचा था. उसी समय शाहिद ने पड़ोस की एक युवती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्या भी कर दी. उसके बाद शव को दफना दिया था. इस मामले में कोर्ट ने अब जाकर न्याय किया है.

"यह एक जघन्य श्रेणी का अपराध था. इसमें बक्सर जिला का रहने वाला मो. शाहिद अपने संबंधी के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचा था. उसी समय शाहिद ने पड़ोस की एक युवती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर उसकी हत्या भी कर दी. उसके बाद शव को दफना दिया था. इस मामले में कोर्ट ने अब जाकर न्याय किया है" - विद्यासागर राय, पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता

14 साल बाद मिला न्यायः बता दें कि करगहर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में 16 जून 2009 को दुष्कर्म करने के बाद एक युवती की हत्या कर दी गई थी. इस घटना का आरोपी मो.शाहिद नाम के व्यक्ति को बताया गया था. उसने युवती के शव को भी दफना दिया था. बता दें कि दुष्कर्म और हत्या की घटना के दो दिन बाद ही पुलिस ने युवती के शव को बरामद कर लिया था. उस मामले में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद गुरुवार को एडीजी- वन के न्यायालय ने मो शाहिद को मृत्युदंड की सजा सुनाई.

Last Updated : May 12, 2023, 8:19 AM IST
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