सूरत : कांग्रेस नेता राहुल गांधी बृहस्पतिवार को गुजरात में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश हो सकते हैं. वह 'मोदी उपनाम' को लेकर की गई टिप्पणी में गुजरात के एक विधायक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए पेश होंगे.
सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एन दवे ने एक हफ्ते पहले राहुल गांधी को निर्देश दिया था कि सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराए गए अवमानना मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए 24 जून को मौजूद रहें. यह जानकारी बुधवार को सूरत कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के सदस्य और वकील फिरोज खान पठान ने दी.
अप्रैल 2019 में दर्ज कराई गई थी शिकायत
पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ भादंसं की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. सूरत पश्चिम सीट से विधायक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 2019 में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह कहकर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया था कि 'सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है?'
कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है. सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है.'
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जब उन्होंने यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे. इससे पहले अक्टूबर 2019 में राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था. गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावडा ने संवाददाताओं से कहा, 'राहुल गांधी बृहस्पतिवार को अपने खिलाफ लगे फर्जी अवमानना मामले में अदालत के समक्ष पेश हो सकते हैं. वह सुबह दस बजे पहुंचेंगे और दोपहर साढ़े 12 बजे रवाना हो जाएंगे. वह केवल अदालती कार्यवाही में हिस्सा लेने आ रहे हैं.
(पीटीआई-भाषा)