रांची : राहुल गांधी ने राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक सभा के दौरान मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था. मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अगले आदेश तक के लिए राहत दी है. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की गई है. इस बीच सभी पक्षों को अपना जवाब अदालत में पेश करने को कहा गया है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप गलत है, इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा सभी मोदी पर आपत्तिजनक शब्द कहने से आहत होकर रांची के प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर रांची सिविल कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए समन जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया या उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. रांची सिविल कोर्ट के द्वारा जारी सिविल कोर्ट के समन को राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और उसे निरस्त करने की मांग की गई है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है.
प्रदीप मोदी ने इसके लिए 20 करोड़ की मानहानि का दावा भी किया है. राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए मोदी सरनेम पर कमेंट किया था. इसी बयान से आहत होकर प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है.
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