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अल-कादिर ट्रस्ट मामला : इमरान खान और बुशरा बीबी ने दोषसिद्धि को चुनौती दी - AL QADIR TRUST CASE

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषसिद्धि को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.

Former Pakistan PM Imran Khan and his wife Bushra Bibi
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 27, 2025, 6:58 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषिसिद्धि को सोमवार को हाई कोर्ट में चुनौती दी. इमरान खान इन समय जेल में बंद हैं.

बता दें कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने इस महीने के शुरू में अपने फैसले के तहत 19 करोड़ ब्रिटिश पाउंड के चर्चित मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी को दोषी पाया था. कोर्ट ने इमरान को 14 साल व बुशरा बीबी को सात साल जेल की सजा सुनाई थी.

वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने व्हाट्सऐप पर जारी एक संदेश में कहा है कि उनके अधिवक्ताओं ने दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है. साथ ही पीटीआई पार्टी ने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

इसके अलावा पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने अधूरी जांच के आधार पर सजा सुनाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है. एनएबी ने दिसंबर 2023 में इमरान खान, बुशरा बीबी के अलावा छह अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसमें उन पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब रुपये की क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया था.

ये भी पढ़ें - पाकिस्तान में LPG से भरा टैंकर फटा, कई लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषिसिद्धि को सोमवार को हाई कोर्ट में चुनौती दी. इमरान खान इन समय जेल में बंद हैं.

बता दें कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने इस महीने के शुरू में अपने फैसले के तहत 19 करोड़ ब्रिटिश पाउंड के चर्चित मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी को दोषी पाया था. कोर्ट ने इमरान को 14 साल व बुशरा बीबी को सात साल जेल की सजा सुनाई थी.

वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने व्हाट्सऐप पर जारी एक संदेश में कहा है कि उनके अधिवक्ताओं ने दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है. साथ ही पीटीआई पार्टी ने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

इसके अलावा पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने अधूरी जांच के आधार पर सजा सुनाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है. एनएबी ने दिसंबर 2023 में इमरान खान, बुशरा बीबी के अलावा छह अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसमें उन पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब रुपये की क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया था.

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