बेंगलुरु : बेंगलुरु के जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने आज आदेश दिया कि अगर राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा चेक बाउंस मामले में 6,96,70,000 रुपये का जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 6 महीने जेल की सजा होगी. यह 6.60 करोड़ रुपये के चेक बाउंस का मामला है.
कोर्ट ने कहा कि चेक राशि समेत 6 करोड़ 96 लाख 70 हजार रुपये का भुगतान किया जाए. 6,96,70,000 करोड़ जुर्माने में 6,96,60,000 शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिए. शेष 10,000 रुपये सरकार को जुर्माने के रूप में देना होगा.
जब बंगारप्पा आकाश ऑडियो कंपनी के प्रबंध निदेशक थे, तब उन्होंने 6.60 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए राजेश एक्सपोर्ट्स को एक चेक दिया था. 2011 में दिया गया चेक बाउंस हो गया. इसके बाद राजेश एक्सपोर्ट कंपनी ने 6.60 करोड़ रुपये का चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया.
बंगारप्पा ने जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था. कोर्ट ने 17 जनवरी, 2023 को याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी. मधु बंगारप्पा ने 6.60 करोड़ रुपये में से सिर्फ 50 लाख रुपये लौटाए थे. शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया. जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी.
मधु बंगारप्पा ने एक कवर लेटर लिखा था कि वह 30 जनवरी, 2024 तक 6.10 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे. अदालत ने पहले दिए गए कवर का अनुपालन न करने के मद्देनजर कवर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.