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जरकीहोली सीडी मामले में न्याय संगत जांच हो : हाईकोर्ट

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Published : May 31, 2021, 10:40 PM IST

हाईकोर्ट ने कहा कि रमेश जरकीहोली सीडी मामले की न्यायसंगत जांच होनी चाहिए. अंत में कोर्ट ने 18 जून तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी.

हाईकोर्ट
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बेंगलुरु: हाईकोर्ट ने कहा कि रमेश जरकीहोली सीडी मामले की न्यायसंगत जांच होनी चाहिए. हाईकोर्ट ने मामले में दर्ज दो प्राथमिकी की जांच की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश एएस ओका की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई की जिसमें सीडी मामले की सीबीआई जांच और हाई कोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने का मांग की गई थी. इस दौरान विशेष जांच दल के एक वकील ने बंद लिफाफे में पीठ के समक्ष जांच रिपोर्ट दाखिल की.

पढ़ें - यूट्यूब पर किया गया कर्नाटक उच्च न्यायालय की सुनवाई का सीधा प्रसारण

इस संबंध में कोर्ट का कहना था कि उसका मकसद निष्पक्ष और न्याय संगत जांच करना है. अंत में कोर्ट ने 18 जून तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी. साथ ही सीडी मामले की युवती द्वारा लिखे गए पत्र की प्रामाणिकता की समीक्षा करने पर गौर किया और 17 जून से पहले इस पर रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही.

बेंगलुरु: हाईकोर्ट ने कहा कि रमेश जरकीहोली सीडी मामले की न्यायसंगत जांच होनी चाहिए. हाईकोर्ट ने मामले में दर्ज दो प्राथमिकी की जांच की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश एएस ओका की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई की जिसमें सीडी मामले की सीबीआई जांच और हाई कोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने का मांग की गई थी. इस दौरान विशेष जांच दल के एक वकील ने बंद लिफाफे में पीठ के समक्ष जांच रिपोर्ट दाखिल की.

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इस संबंध में कोर्ट का कहना था कि उसका मकसद निष्पक्ष और न्याय संगत जांच करना है. अंत में कोर्ट ने 18 जून तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी. साथ ही सीडी मामले की युवती द्वारा लिखे गए पत्र की प्रामाणिकता की समीक्षा करने पर गौर किया और 17 जून से पहले इस पर रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही.

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