गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने एक खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में अनियमितताओं के झूठे आरोपों के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी को बताया कि मामला शुक्रवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दायर किया गया है.
उन्होंने कहा, 'मेरे मुवक्किल ने गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है. हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया.' हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने कभी भी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया. सैकिया ने आगे दावा किया कि सब्सिडी मांगने की प्रक्रिया बिल्कुल भी शुरू नहीं की गई.
उन्होंने कहा, 'परियोजना के लिए मंजूरी 22 नवंबर, 2022 को दी गई थी. आखिरी ईमेल में हमें बताया गया था कि अगर हमने अपना प्रस्ताव जमा नहीं किया तो हमारा दावा समाप्त हो जाएगा. हम सब्सिडी मांगने के लिए किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि गोगोई ने सरमा और उनकी इकाई 'प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स' के बारे में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा, वह जानकारी तथ्यों पर आधारित नहीं थी.
उन्होंने कहा, 'उन्होंने (गोगोई) अपना होमवर्क नहीं किया. किसी परियोजना के लिए मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि सब्सिडी मिल गई है. हम इस मामले को पूरी ताकत से लड़ेंगे.' गुवाहाटी स्थित डिजिटल मीडिया 'द क्रॉसकरंट' द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि नागांव जिले के कालियाबोर के दारिगाजी गांव में 50 बीघा (लगभग 17 एकड़) से अधिक कृषि भूमि को खरीदने के एक महीने के भीतर औद्योगिक भूमि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया था.