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हाई कोर्ट जज द्वारा महिला के उत्पीड़न का मामला: महिला आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और आरोप सही पाए जाने पर जज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है. एनसीडब्ल्यू ने जानकारी दी है कि मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी 7 दिनों के भीतर आयोग को दी जानी चाहिए.

National Women's Commission asked for report
राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट
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Published : Dec 2, 2022, 2:53 PM IST

Updated : Dec 2, 2022, 6:29 PM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के एक न्यायिक अधिकारी औेर एक महिला के 'आपत्तिजनक वीडियो' के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने उच्च न्यायालय के महापंजीयक को पत्र लिखकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी और कहा कि अगर न्यायाधीश के खिलाफ लगे आरोप सही पाए जाते हैं, तो कार्रवाई की जाए.

महिला आयोग ने कहा कि इस मामले में की गई कार्रवाई के संदर्भ में उसे सात दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध कराई जाए. उसने यह भी जानकारी मांगी है कि संबंधित न्यायाधीश का संबंध जिस अदालत से है, वहां यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों को देखने के लिए नियमों के मुताबिक आंतरिक समिति है या नहीं.

पढ़ें: हेट स्पीच केस में तुषार गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सनवाई टली

उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस 'आपत्तिजनक वीडियो' को साझा करने या पोस्ट करने पर गुरुवार को रोक लगा दी थी. यह वीडियो 29 नवंबर को सामने आया था और सोशल मीडिया मंचों पर इसे प्रसारित किया गया था. अदालत ने कहा कि इसके प्रसारण से वादी के निजता के अधिकारों का हनन होगा.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के एक न्यायिक अधिकारी औेर एक महिला के 'आपत्तिजनक वीडियो' के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने उच्च न्यायालय के महापंजीयक को पत्र लिखकर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी और कहा कि अगर न्यायाधीश के खिलाफ लगे आरोप सही पाए जाते हैं, तो कार्रवाई की जाए.

महिला आयोग ने कहा कि इस मामले में की गई कार्रवाई के संदर्भ में उसे सात दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध कराई जाए. उसने यह भी जानकारी मांगी है कि संबंधित न्यायाधीश का संबंध जिस अदालत से है, वहां यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों को देखने के लिए नियमों के मुताबिक आंतरिक समिति है या नहीं.

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उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस 'आपत्तिजनक वीडियो' को साझा करने या पोस्ट करने पर गुरुवार को रोक लगा दी थी. यह वीडियो 29 नवंबर को सामने आया था और सोशल मीडिया मंचों पर इसे प्रसारित किया गया था. अदालत ने कहा कि इसके प्रसारण से वादी के निजता के अधिकारों का हनन होगा.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Dec 2, 2022, 6:29 PM IST
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