चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ (The Madurai Bench of the Madras High Court) ने कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को भारत के चुनाव आयोग की तरह और अधिक स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए.
कोर्ट 300 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय धोखाधड़ी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस संबंध में जस्टिस एन किरुबाकरण (Justice N Kirubakaran) और जस्टिस बी पुगलेंधी (Justice B Pugalendhi) ने अपने फैसले में कहा है कि सीबीआई को एक स्वायत्त निकाय होना चाहिए.
ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 महिला जजों समेत 9 नामों की सिफारिश की
साथ ही कहा गया है कि सीबीआई निदेशक को कैबिनेट सचिव की तरह विशेष शक्तियों के साथ सीधे मंत्री और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने का अधिकार होना चाहिए.