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हिरासत में प्रताड़ना का मामला : HC का 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश - torturing accused in custody

गुवाहाटी हाई कोर्ट (Gauhati High Court) ने हिरासत में एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने के मामले में नौ पुलिसवालों के विरुद्ध केस दर्ज करने के साथ जांच करने का आदेश दिया है. पढ़िए पूरी खबर...

Gauhati High Court)
गुवाहाटी हाई कोर्ट
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Published : Jan 8, 2023, 7:48 PM IST

गुवाहाटी : गुवाहाटी हाई कोर्ट (Gauhati High Court) ने हिरासत के दौरान एक आरोपी को प्रताड़ित करने के मामले में नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. बता दें कि मनोज उपाध्याय को भारलुमुख थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर 2018 में गिरफ्तार किया गया था. वहीं पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस स्टेशन में उसे पुलिस यातना का सामना करना पड़ा था. तब थाने के नौ पुलिसकर्मियों ने उसेके साथ मारपीट की थी. इसीक्रम में जब पुलिस ने आरोपी मनोज की दोबारा पांच दिन की हिरासत में देने की मांग की तो आरोपी ने इस पर विरोध जताया. हालांकि कोर्ट ने उसे पांच दिन की हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया.

वहीं आरोपी मनोज उपाध्याय ने इसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने हाई कोर्ट में घटना के संबंध में एक याचिका दाखिल की. इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शनिवार को दिए अपने फैसले में आरोपी को प्रताड़ित करने वाले नौ पुलिसकर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज किए जाने का आदेश दिया. गौरतलब है कि मनोज उपाध्याय ने भारलुमुख थाने में पुलिस द्वारा अपने ऊपर किए गए अत्याचार का विवरण पुलिस महानिदेशक व डीसीपी को शिकायत के रूप में लिखित में दिया था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

चार साल बाद आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया और भारलुमुख थाने को जांच के निर्देश दिए. हाई कोर्ट न एएसपी पंजित दुवारा, एसआई प्रीतम सैकिया, कंकन महंत, अफजल हुसैन, एएसआई चंदा कुमार मुदोई, कांस्टेबल राजेंद्र यादव, जादुमोनी नाथ, रुबुल नाथ और होमगार्ड बाबुल अली के खिलाफ मामला दर्ज करने और भरलुमुख थाने को जांच करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें - SC ने अवमानना मामले में तेलंगाना HC के आदेश पर लगाई रोक

गुवाहाटी : गुवाहाटी हाई कोर्ट (Gauhati High Court) ने हिरासत के दौरान एक आरोपी को प्रताड़ित करने के मामले में नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. बता दें कि मनोज उपाध्याय को भारलुमुख थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर 2018 में गिरफ्तार किया गया था. वहीं पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस स्टेशन में उसे पुलिस यातना का सामना करना पड़ा था. तब थाने के नौ पुलिसकर्मियों ने उसेके साथ मारपीट की थी. इसीक्रम में जब पुलिस ने आरोपी मनोज की दोबारा पांच दिन की हिरासत में देने की मांग की तो आरोपी ने इस पर विरोध जताया. हालांकि कोर्ट ने उसे पांच दिन की हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया.

वहीं आरोपी मनोज उपाध्याय ने इसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने हाई कोर्ट में घटना के संबंध में एक याचिका दाखिल की. इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शनिवार को दिए अपने फैसले में आरोपी को प्रताड़ित करने वाले नौ पुलिसकर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज किए जाने का आदेश दिया. गौरतलब है कि मनोज उपाध्याय ने भारलुमुख थाने में पुलिस द्वारा अपने ऊपर किए गए अत्याचार का विवरण पुलिस महानिदेशक व डीसीपी को शिकायत के रूप में लिखित में दिया था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

चार साल बाद आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया और भारलुमुख थाने को जांच के निर्देश दिए. हाई कोर्ट न एएसपी पंजित दुवारा, एसआई प्रीतम सैकिया, कंकन महंत, अफजल हुसैन, एएसआई चंदा कुमार मुदोई, कांस्टेबल राजेंद्र यादव, जादुमोनी नाथ, रुबुल नाथ और होमगार्ड बाबुल अली के खिलाफ मामला दर्ज करने और भरलुमुख थाने को जांच करने का निर्देश दिया.

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