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बिहार में अब शाम छह बजे से नाइट कर्फ्यू, शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और लगातार हो रही मौतों को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. अब शाम चार बजे ही दुकानें बंद हो जायेंगी.

बिहार सरकार का पत्र
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Published : Apr 28, 2021, 9:44 PM IST

पटना : बिहार में कोरोना संकट के बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया. शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. साथ ही दुकानें खोलने के समय में भी बदलाव कर दिया गया है.

अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि अब 4 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी. बता दें कि पहले 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी. दूसरी बड़ी बात यह है कि नाइट कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक होगा.

जानें नई गाइडलाइंस...

  • शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू.
  • पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला.
  • शादी समारोह में अब अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल, बारात लगाने लिए रात 10 बजे तक छूट.
  • शादी समारोह में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध.
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल.
  • डीएम, एसपी को जारी गाइडलाइन कड़ाई से पालन कराने के निर्देश.
  • शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें.
  • दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी.
  • कोरोना जांच को और बढ़ाया जाएगा.
  • सभी जिलों में वेंटिलेटर शुरू किए जाएंगे, डीएम और स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर पर लेंगे फैसला.
  • रेमडेसिविर और जरूरी दवाईयां मरीजों को मिल सके इसकी व्यवस्था की जाएगी.
  • बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किराए पर एंबुलेंस लिया जाएगा.

पटना : बिहार में कोरोना संकट के बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया. शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. साथ ही दुकानें खोलने के समय में भी बदलाव कर दिया गया है.

अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि अब 4 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी. बता दें कि पहले 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी. दूसरी बड़ी बात यह है कि नाइट कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक होगा.

जानें नई गाइडलाइंस...

  • शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू.
  • पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला.
  • शादी समारोह में अब अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल, बारात लगाने लिए रात 10 बजे तक छूट.
  • शादी समारोह में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध.
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल.
  • डीएम, एसपी को जारी गाइडलाइन कड़ाई से पालन कराने के निर्देश.
  • शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें.
  • दवा और दूध की दुकानें खुली रहेंगी.
  • कोरोना जांच को और बढ़ाया जाएगा.
  • सभी जिलों में वेंटिलेटर शुरू किए जाएंगे, डीएम और स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर पर लेंगे फैसला.
  • रेमडेसिविर और जरूरी दवाईयां मरीजों को मिल सके इसकी व्यवस्था की जाएगी.
  • बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किराए पर एंबुलेंस लिया जाएगा.
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