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दिल्ली: कोविड-19 निर्देशों का पालन नहीं करने पर रेस्तरां और नाइट क्लबों पर लगाया जुर्माना

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Published : Apr 5, 2021, 10:11 AM IST

कोविड-19 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया. इस दौरान कई रेस्तराओं एवं होटलों पर लोगों के बीच आपस में दूरी नहीं बनाये रखने पर जुर्माना लगाने के साथ मामला दर्ज किया गया.

दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली : कोविड-19 के सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस के दो दिवसीय अभियान के बाद पुलिस अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कई रेस्तराओं एवं होटलों पर लोगों के बीच आपस में दूरी नहीं बनाये रखने एवं हुक्का परोसने को लेकर जुर्माना लगाया गया है और उन पर मामला दर्ज किया गया है.

शुक्रवार और शनिवार को बाजारों समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यह अभियान चलाया गया. इस दौरान लोगों पर मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगाया गया.

पढ़ें- कोविड-19 : महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के दैनिक मामले सबसे ज्यादा

नई दिल्ली जिला क्षेत्र में चलाए गए अभियान का ब्योरा देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कनॉट प्लेस में जैन चावल वाला, जनपथ पर इनफोर्मल रेस्तरां, शहीद भगत सिंह मार्ग पर क्लासिक चिकन वाला और गोल मार्केट में च्वाइस चिकन कॉर्नर के मालिकों के विरुद्ध कोविड उपयुक्त आचरण सुनिश्चित नहीं करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) विकास कुमार ने बताया कि ये मामले आईपीसी की धाराओं में दर्ज किए गए हैं. कुमार ने बताया कि इसके अलावा खान मार्केट इलाके और चाणक्य पुरी में अशोक होटल में मास्क नहीं लगाने को लेकर क्रमश: नौ लोगों एवं तीन लोगों पर 2000-2000 रुपये जुर्माना किया गया.

पढ़ें- महाराष्ट्र में कोरोना का कहर : वीकेंड में लॉकडाउन, सोमवार से कड़ी पाबंदियां

पुलिस के अनुसार दक्षिणपूर्व जिले में मास्क नहीं लगाने, एक दूसरे के बीच दूरी नहीं बनाकर रखने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने को लेकर 10 प्राथमिकियां दर्ज की गयीं और 330 लोगों पर जुर्माना किया गया.

नई दिल्ली : कोविड-19 के सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस के दो दिवसीय अभियान के बाद पुलिस अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कई रेस्तराओं एवं होटलों पर लोगों के बीच आपस में दूरी नहीं बनाये रखने एवं हुक्का परोसने को लेकर जुर्माना लगाया गया है और उन पर मामला दर्ज किया गया है.

शुक्रवार और शनिवार को बाजारों समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यह अभियान चलाया गया. इस दौरान लोगों पर मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगाया गया.

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नई दिल्ली जिला क्षेत्र में चलाए गए अभियान का ब्योरा देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कनॉट प्लेस में जैन चावल वाला, जनपथ पर इनफोर्मल रेस्तरां, शहीद भगत सिंह मार्ग पर क्लासिक चिकन वाला और गोल मार्केट में च्वाइस चिकन कॉर्नर के मालिकों के विरुद्ध कोविड उपयुक्त आचरण सुनिश्चित नहीं करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) विकास कुमार ने बताया कि ये मामले आईपीसी की धाराओं में दर्ज किए गए हैं. कुमार ने बताया कि इसके अलावा खान मार्केट इलाके और चाणक्य पुरी में अशोक होटल में मास्क नहीं लगाने को लेकर क्रमश: नौ लोगों एवं तीन लोगों पर 2000-2000 रुपये जुर्माना किया गया.

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पुलिस के अनुसार दक्षिणपूर्व जिले में मास्क नहीं लगाने, एक दूसरे के बीच दूरी नहीं बनाकर रखने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने को लेकर 10 प्राथमिकियां दर्ज की गयीं और 330 लोगों पर जुर्माना किया गया.

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