नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना संक्रमण (corona cases in delhi) के बढ़ते मामलों के बीच Delhi Disaster Management Authority यानी DDMA ने दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके मुताबिक अब दिल्ली मेट्रो 100 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी (Delhi Metro will be running with the 100% seating capacity) के साथ चलेंगी. यानी मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. दिल्ली मेट्रो में जितने यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी उतने लोग यात्रा कर सकेंगे.
दरअसल इससे पहले डीडीएमए ने दिल्ली मेट्रो और सरकारी बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने का फैसला लिया था. लेकिन इस फैसले के बाद बस स्टैंड से लेकर मेट्रो स्टेशन पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही थीं. जिसके बाद इस फैसले को बदलकर 100 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ मेट्रो चलाने का फैसला लिया गया है. DMRC यानी Delhi Metro Rail Corporation ने भी ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है
दिल्ली में कोविड-19 के (covid-19 cases in delhi) मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. साथ ही ओमीक्रोन (Omicron cases in delhi) के मामले भी सामने आ रहे हैं. कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू (night curfew in delhi) के साथ अब वीकेंड कर्फ्यू (weekend curfew in delhi)लगाने का फैसला किया है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( डीडीएमए ) के द्वारा वीकेंड कर्फ्यू में किन चीजों को छूट दी गई है. इस संबंध में ऑर्डर जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को आने-जाने की छूट दी गई है. साथ ही अब दिल्ली मेट्रो और बस सौ फ़ीसदी सीटिंग क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन खड़े होकर सफर नहीं कर पाएंगे.
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के द्वारा जारी किए गए आर्डर के मुताबिक कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. वहीं, वीकेंड कर्फ्यू में एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को आने - जाने की अनुमति दी गई है. जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, दमकल, सार्वजनिक परिवहन, मीडिया कर्मी न्यायपालिका से जुड़े लोग, आदि को आने-जाने की छूट दी गई है.
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डीडीएमए के द्वारा जारी किए गए आर्डर के मुताबिक, वीकेंड कर्फ्यू में मरीजों को भी आने - जाने की छूट दी गई है. इसके अलावा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आने वाले व्यक्तियों को भी आने - जाने की छूट दी गई है, लेकिन इस दौरान उन्होंने वैलिड आईडी दिखानी होगी. इसके अलावा जारी किए गए आर्डर में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो और बस 100 फ़ीसदी सेटिंग क्षमता (Delhi Metro with 100% seating capacity) के साथ चलेगी पर किसी भी व्यक्ति को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही इंटर - स्टेट बस सर्विस को भी सौ फीसदी सिटिंग क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन खड़े होकर सफर करने की अनुमति यहां भी नहीं होगी.
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