नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की वैधानिकता को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. इसके बाद इस याचिका पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ भारतीय जनता पार्टी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हुए. उन्होंने कहा, 'ज्ञापन दाखिल करें. हम देखेंगे.'
पढ़ें: रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं, लोकसभा में गोयल ने दिया जवाब
इस साल 18 फरवरी को, उन्होंने तत्काल सुनवाई के लिये जनहित याचिका का उल्लेख किया था.
बता दें कि संविधान का यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है. देश के संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को स्वायत्तता का दर्जा दिया गया है. संविधान के भाग 21 में लेख का मसौदा तैयार किया गया है.
इस अनुच्छेद के प्रावधनों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में ही कानून बनाने का अधिकार है. किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार के अनुमोदन की जरुरत पड़ेगी.
इस विशेष दर्जे की वजह से जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती है. इस वजह से ही राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार भी नहीं है.