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जम्मू-कश्मीर: SC ने हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रशासन से जवाब मांगा

जम्मू कश्मीर में लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देने वाले कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनावई की. पढ़ें पूरा विवरण

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Sep 20, 2019, 1:35 PM IST

Updated : Oct 1, 2019, 8:00 AM IST

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने आज जम्मू-कश्मीर प्रशासन से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें राज्य से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पांच लोगों को हिरासत में लेने को चुनौती दी गई थी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया.

याचिका में प्राधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देने वाले कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है.

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी पीठ का हिस्सा हैं.

ये भी पढ़ेंः कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे

पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने आज जम्मू-कश्मीर प्रशासन से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें राज्य से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पांच लोगों को हिरासत में लेने को चुनौती दी गई थी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया.

याचिका में प्राधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देने वाले कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है.

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी पीठ का हिस्सा हैं.

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पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

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SC-370 DETENTION
SC seeks response from J& K on plea challenging detention of 5 persons
         New Delhi, Sep 20 (PTI) The Supreme Court on Friday sought response from the Jammu and Kashmir administration on a plea challenging detention of five persons in Kashmir following the abrogation of Article 370.
          A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi issued notice on the plea which has also challenged provisions of law, empowering authorities to detain a person in Jammu and Kashmir.
          The bench also comprising justices S A Bobde and S A Nazeer asked Solicitor General Tushar Mehta, who was appearing for the Jammu and Kashmir administration, to file his response within two weeks. PTI ABA MNL LLP LLP
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09201115
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Last Updated : Oct 1, 2019, 8:00 AM IST
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