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असम : एनआरसी लिस्ट से छूटे बच्चों को नहीं भेजा जाएगा डिटेंशन सेंटर : केंद्र

नागरिक संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर पूरे देश में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि उसने असम में एनआरसी से छूट गये ऐसे बच्चों को अंतिम फैसला आने तक डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजने का फैसला किया है, जिनके माता-पिता को इस सूची में रखा गया है.

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नित्यानंद राय
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Published : Feb 11, 2020, 9:54 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 12:55 AM IST

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि उसने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से छूट गये ऐसे बच्चों को अंतिम फैसला आने तक डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजने का फैसला किया है, जिनके माता-पिता को इस सूची में रखा गया है.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि एनआरसी के मसौदे से छूट गए बच्चों के लिए दावों और आपत्तियों के निस्तारण की मानक परिचालन प्रक्रियाओं में विशेष प्रावधान हैं.

नित्यानंद ने कहा, 'भारत के अटॉर्नी जनरल ने छह जनवरी, 2020 को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि असम में एनआरसी में शामिल माता-पिता के बच्चों को उनसे अलग नहीं किया जाएगा और उन्हें डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा जाएगा, जब तक कि आवेदन पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता.'

गौरतलब है कि असम में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एनआरसी की प्रक्रिया की गई थी और अगस्त 2019 में प्रकाशित अंतिम सूची में करीब 19 लाख लोगों को जगह नहीं मिली थी.

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि उसने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से छूट गये ऐसे बच्चों को अंतिम फैसला आने तक डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजने का फैसला किया है, जिनके माता-पिता को इस सूची में रखा गया है.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि एनआरसी के मसौदे से छूट गए बच्चों के लिए दावों और आपत्तियों के निस्तारण की मानक परिचालन प्रक्रियाओं में विशेष प्रावधान हैं.

नित्यानंद ने कहा, 'भारत के अटॉर्नी जनरल ने छह जनवरी, 2020 को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि असम में एनआरसी में शामिल माता-पिता के बच्चों को उनसे अलग नहीं किया जाएगा और उन्हें डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा जाएगा, जब तक कि आवेदन पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता.'

गौरतलब है कि असम में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एनआरसी की प्रक्रिया की गई थी और अगस्त 2019 में प्रकाशित अंतिम सूची में करीब 19 लाख लोगों को जगह नहीं मिली थी.

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LSQ-NRC
Assam NRC: Reprieve for excluded children if parents are in final list
         New Delhi, Feb 11 (PTI) The government has decided not to send to the detention centre, pending a final decision, the children who got excluded from the NRC in Assam but their parents are included, Lok Sabha was informed on Tuesday.
         The Union Minister of State for Home, Nityananda Rai, said the approved standard operating procedures for disposal of claims and objections had specific provision for children who got left out from the draft NRC, while their parents had been included.
         "Attorney General for India stated on January 6, 2020 before the Supreme Court that the children of parents included in NRC, Assam, will not be separated from their parents and sent to detention centre in Assam pending decision on the application," he said in a written reply to a question.
         The NRC exercise was carried out in Assam under the supervision of the Supreme Court and around 19 lakh people did not find themselves in the final list published in August 2019. PTI ACB
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Last Updated : Mar 1, 2020, 12:55 AM IST
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