नई दिल्ली : पंजाब के अमृतसर निवासी सतीश भारद्वाज ने खराब नोटों की अदला-बदली को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है. इस बाबत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है.
भारद्वाज ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि आरबीआई ने अगस्त 2013 में जम्मू-कश्मीर में 30 करोड़ रुपये के 'डिफेक्टेड' नोटों की अदला-बदली की थी. उन नोटों पर अलगाववादी नारे लिखे हुए थे.
बदले गए नोटों पर अलगाववादी नारे लिखे थे
भारद्वाज ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपग्रेड की गई पॉलिसी 2009 के अनुसार, कटे-फटे या ऐसे नोटों की, जिनपर कुछ लिखा हुआ है, उनकी अदला-बदली नहीं की जाएगी. इसके बावजूद केंद्रीय बैंक ने अपनी पॉलिसी के विपरीत जाकर ऐसे नोट बदले.
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस मामले को लेकर वह 2013 में सीबीआई के पास गए थे. वहां उनका बयान दर्ज कर मामले की प्राथमिक जांच के लिए उसे कश्मीर के एसएसपी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था.
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हालांकि, मार्च 2014 में भी एसएसपी ने इस बात को स्वीकार किया था. लेकिन यह पूछे जाने पर कि इसके पीछे किसका हाथ था तो उनके पास इसकी जानकारी नहीं थी.
भारद्वाज के अनुसार उन्हें सूचित किया गया कि चूंकि मामला बैंकिंग से संबंधित है और जमाकर्ता का विवरण अदालत के आदेश के बिना साझा नहीं किया जाएगा, इसलिए वे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते.
भारद्वाज ने कहा कि इस पूरे मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण कुछ खास गंभीर नहीं था.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को यह मामला देखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.