लखनऊ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में भाषण देने के आरोप में मथुरा जेल में बंद डॉ कफील खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्यवाही की गई है.
अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरी ने शुक्रवार को बताया 'डॉ कफील खान के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है और वह जेल में ही रहेंगे.'
कफील वर्तमान में मथुरा जेल में निरुद्ध है. पिछले साल दिसंबर में एएमयू में सीएए के विरोध में भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी.
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गौरतलब है कि डॉ खान पर आरोप है कि उन्होंने गत 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (सीएए) के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे.
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इस संबंध में डॉ कफील खान पर 13 दिसंबर के दिन अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
प्राथमिकी के मुताबिक डॉ कफील खान ने लगभग 600 छात्रों के एक समूह के सामने भड़काऊ भाषण दिया था.