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तीन महीने के लिए और बढ़ाई गई फारूक अब्दुल्ला की हिरासत

पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की हिरासत तीन महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है.

फारूक अब्दुल्ला  ( फाइल फोटो)
फारूक अब्दुल्ला ( फाइल फोटो)
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Published : Dec 14, 2019, 4:55 PM IST

Updated : Dec 14, 2019, 5:16 PM IST

श्रीनगर :नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की हिरासत की अवधि तीन महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनकी हिरासत की समय सीमा बढ़ाई गई है. वह उपकारागार में परिवर्तित अपने घर में रहेंगे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी,

फारूक अब्दुल्ला को गत 17 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया था. जिसके कुछ ही घंटे बाद एमडीएमके नेता वाइको की एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई करने वाला था. याचिका में वाइको ने आरोप लगाया था कि नेकां नेता को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है.

पांच बार सांसद रहे हैं अब्दुल्ला पांच अगस्त से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा हटाने और उसके विभाजन की घोषणा के बाद से ही हिरासत में हैं,

पढ़ें- कांग्रेस की 'भारत बचाओ' रैली से पहले राहुल ने मोदी पर साधा निशाना

बता दें कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिए जाने वाले शख्स को 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के हिरासत में लिया जा सकता है

श्रीनगर :नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की हिरासत की अवधि तीन महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनकी हिरासत की समय सीमा बढ़ाई गई है. वह उपकारागार में परिवर्तित अपने घर में रहेंगे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी,

फारूक अब्दुल्ला को गत 17 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया था. जिसके कुछ ही घंटे बाद एमडीएमके नेता वाइको की एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई करने वाला था. याचिका में वाइको ने आरोप लगाया था कि नेकां नेता को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है.

पांच बार सांसद रहे हैं अब्दुल्ला पांच अगस्त से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा हटाने और उसके विभाजन की घोषणा के बाद से ही हिरासत में हैं,

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बता दें कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिए जाने वाले शख्स को 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के हिरासत में लिया जा सकता है

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Last Updated : Dec 14, 2019, 5:16 PM IST
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