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राजीव गांधी हत्याकांड : सात दोषियों में एक को 15 दिनों का पैरोल - 15 Days ordinary Leave to Ravichandran

मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन सजा प्राप्त सात दोषियों में से एक रविचंद्रन को 15 दिनों के लिए पैरोल की मंजूरी दे दी. रविचंद्रन को जब सजा हुई थी, उस समय वह 21 वर्ष का था जबकि अब वह 48 वर्ष का हो चुका है.

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रविचंद्रन
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Published : Jan 6, 2020, 7:25 PM IST

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन सजा प्राप्त सात दोषियों में से एक रविचंद्रन को 15 दिनों के लिए पैरोल की मंजूरी दे दी. उसे अपनी बीमार मां को देखने और कुछ पारिवारिक मामलों को निबटाने के लिए पैरोल दिया गया है.

रविचंद्रन की मां की याचिका पर न्यायमूर्ति टी. राजा और न्यायमूर्ति बी. पुगालेंदी ने उसे दस जनवरी से पैरोल की मंजूरी दी. हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि पोंगल त्योहार को देखते हुए उसे पुलिस सुरक्षा दे पाना संभव नहीं होगा.

याचिकाकर्ता ने कहा कि राजीव गांधी हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद उनका बेटा मदुरै केंद्रीय कारागार में 27 वर्षों से अधिक समय से बंद है.

पढे़ं : JNU बवाल: राहुल गांधी ने कहा- देश को फासीवादी ताकतें कर रही कंट्रोल

याचिका में यह भी कहा गया कि तमिलनाडु सरकार ने रविचंद्रन को रिहा करने का निर्णय किया था और यह अनुशंसा राज्य के राज्यपाल के पास लंबित है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि रविचंद्रन को जब सजा हुई थी, उस समय वह 21 वर्ष का था जबकि अब वह 48 वर्ष का हो गया है.

रविचंद्रन की मां ने कहा कि बेटे की उम्र काफी हो गई है, उसे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हैं और कई पारिवारिक मुद्दों को भी निबटाना है.

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन सजा प्राप्त सात दोषियों में से एक रविचंद्रन को 15 दिनों के लिए पैरोल की मंजूरी दे दी. उसे अपनी बीमार मां को देखने और कुछ पारिवारिक मामलों को निबटाने के लिए पैरोल दिया गया है.

रविचंद्रन की मां की याचिका पर न्यायमूर्ति टी. राजा और न्यायमूर्ति बी. पुगालेंदी ने उसे दस जनवरी से पैरोल की मंजूरी दी. हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि पोंगल त्योहार को देखते हुए उसे पुलिस सुरक्षा दे पाना संभव नहीं होगा.

याचिकाकर्ता ने कहा कि राजीव गांधी हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद उनका बेटा मदुरै केंद्रीय कारागार में 27 वर्षों से अधिक समय से बंद है.

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याचिका में यह भी कहा गया कि तमिलनाडु सरकार ने रविचंद्रन को रिहा करने का निर्णय किया था और यह अनुशंसा राज्य के राज्यपाल के पास लंबित है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि रविचंद्रन को जब सजा हुई थी, उस समय वह 21 वर्ष का था जबकि अब वह 48 वर्ष का हो गया है.

रविचंद्रन की मां ने कहा कि बेटे की उम्र काफी हो गई है, उसे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हैं और कई पारिवारिक मुद्दों को भी निबटाना है.

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Madurai Bench Grants ordinary leave to one of the Rajiv Gandhi Assassin 



The Madurai Bench of Madras High Court Granted 15 Days ordinary Leave to Ravichandran, one of the Convict in Rajiv Assasination case. A Bench of T. Raja and B. Pugalendhi Responding to the plea filed by Ravichandran Mother Rajeshwari. As local body elections were being held in the State, Govt opposed the plea due to Security Concern. The court said that as polls were over, leave can be granted. The court further ordered the Convict to surrender beofore the Prison after 15 Days. 


Conclusion:
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