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महाराष्ट्र में दलित महिला के उत्पीड़न के दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास

महाराष्ट्र के ठाणे में दलित महिला के उत्पीड़न के दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी. आरोपी ने महिला को चुप रहने के लिये रुपये देने की पेशकश भी की थी.

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Published : Mar 31, 2019, 11:48 PM IST


ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने 47 वर्षीय एक व्यक्ति को एक दलित महिला का उत्पीड़न करने के अपराध में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

विशेष न्यायाधीश जी पी श्रीसत ने पिछले शुक्रवार को दिए गए अपने आदेश में प्रकाश अंधेरे को दोषी करार देते हुए उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार एक विधवा महिला अपने बच्चों के साथ गणेशपुरी स्थित अपने घर में 20 अक्टूबर, 2008 को सो रही थी, तभी अंधेरे ने आकर उसका उत्पीड़न किया.

अपराध के बाद उसने महिला को चुप रहने के लिए रूपये देने की पेशकश की और महिला के शोर मचाने पर भाग गया.


ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने 47 वर्षीय एक व्यक्ति को एक दलित महिला का उत्पीड़न करने के अपराध में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

विशेष न्यायाधीश जी पी श्रीसत ने पिछले शुक्रवार को दिए गए अपने आदेश में प्रकाश अंधेरे को दोषी करार देते हुए उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार एक विधवा महिला अपने बच्चों के साथ गणेशपुरी स्थित अपने घर में 20 अक्टूबर, 2008 को सो रही थी, तभी अंधेरे ने आकर उसका उत्पीड़न किया.

अपराध के बाद उसने महिला को चुप रहने के लिए रूपये देने की पेशकश की और महिला के शोर मचाने पर भाग गया.

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महाराष्ट्र में दलित महिला के उत्पीड़न के दोषी को तीन साल का सश्रम कारावास


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