नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के आसपास लेजर लाइट और ड्रोन के उपयोग पर 26 जनवरी 2025 तक रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध 28 नवंबर 2024 से प्रभावी है. पुलिस ने यह कदम विमान सुरक्षा और आतंकवाद के खतरे को ध्यान में रखते हुए उठाया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223(a) के तहत कार्रवाई होगी.
'पायलटों का ध्यान भटक सकता है': IGI एयरपोर्ट के निकट कई फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्टोरेंट स्थित हैं, जहां शादियों और पार्टियों में आमतौर पर लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है. पुलिस ने बताया कि इन रोशनियों से पायलटों का ध्यान भटक सकता है, जिससे हवाई यात्रा असुरक्षित हो सकती है. पुलिस के मुताबिक, "हाल-फिलहाल में, रात के समय खुले में लेजर बीम के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम-कानून नहीं हैं."
यह भी पढ़ें- Delhi: अब एयरोसिटी में खुले रहेंगे 24 घंटे रेस्टोरेंट-फूड आउटलेट्स, आतिशी सरकार का बड़ा फैसला
IGI एयरपोर्ट के आसपास लेजर बीम के इस्तेमाल के मामले में मानव जीवन और विमान की सुरक्षा के लिए खतरा और उपद्रव को रोकने के लिए इस संबंध में तत्काल उपाय करना आवश्यक है' मतलब साफ है कि लेजर लाइट के अनियंत्रित इस्तेमाल से होने वाले खतरों को देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है.
आतंकवादी गतिविधियों के प्रति सतर्कता: ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि आतंकवादी इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं. आदेश में उल्लेख किया गया है, "विश्वसनीय जानकारी के आधार पर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि आतंकवादियों के पास मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) हैं, जिसमें ड्रोन, पैराग्लाइडर, और हैंग ग्लाइडर शामिल हैं." इसलिए, पुलिस ने आतंकवादी हमलों की संभावित योजनाओं को विफल करने के लिए ड्रोन के उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक समझा.
यह भी पढ़ें- दिल्ली में ड्रोन से पानी का छिड़काव प्रोजेक्ट हुआ फेल, हवाओं ने दिलाई प्रदूषण से राहत