नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मौलाना साद और उनके संगठन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. ईडी मौलाना साद के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर किए गए आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और लॉकडाउन के उल्लंघन करने के आरोप में दायर एफआईआर आधार पर दर्ज किया है.
सूत्रों को मुताबिक एजेंसियां पिछले कुछ दिनों से तब्लीगी जमात और उसके अधिकारियों के वित्तीय और लेनदेन की जांच कर रही हैं.
सूत्रों के अनुसार एजेंसियों को तब्लीगी जमात के अधिकारियों के बैंकों से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं, जिसके बाद इन अधिकारियों के खिलाफ PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया था.
आयकर विभाग ने मौलाना साद और संगठन के आठ अन्य सदस्यों के खातों की भी जांच शुरू कर दी है.
सूत्रों ने कहा कि संगठन पंजीकृत नहीं किया गया है, हम प्रचार प्रमुखों और संगठन के खातों की जांच कर रहे हैं कि क्या उन्होंने कर चोरी की है. इसके अलावा एजेंसी इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि जमात को जो फंज विदेशों से मिला है. क्या वह विदेशी फंड फेमा के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध हुआ है या नहीं.
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यदि जांच में पाया जाता है कि यह धन फेमा के तहत नहीं मिला है और संगठन इसकी जानकारी देने में विफल होता है, तो यह कर चोरी मानी जाएगी.