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मालेगांव विस्फोट केस में 'आरोपियों' पर जुर्माना, 19 दिसंबर को कोर्ट में पेशी का आदेश

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Published : Dec 3, 2020, 8:34 AM IST

Updated : Dec 3, 2020, 3:43 PM IST

2008 में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, इस हमले में करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. मालेगांव विस्फोट में बीजेपी सांसद और लेफ्टिनेंट कर्नल को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट में नहीं पहुंचने वाले आरोपियों पर दो-दो हजार का जुर्माना लगाया गया है.

malegaon case
बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर हैं आरोपी

मुंबई: मालेगांव ब्लास्ट मामले की गुरुवार को एनआईए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. इस केस के सभी आरोपियों को कोर्ट ने 19 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. बता दें, मालेगांव ब्लास्ट मामले में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत कई आरोपी हैं, जिन्हें कोर्ट ने 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है. बता दें कि इस पूरे मामले की अब रोजाना सुनवाई होगी और गवाहों को रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे. अबतक कुल 140 लोगों की गवाही हो चुकी है.

इसके अलावा आज कोर्ट में कोई भी आरोपी नहीं पहुंचा था. जिसके चलते सभी आरोपियों पर 2-2 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

जानकारी देते संवाददाता

सभी गवाहों का पता लगाना बोझिल काम

न्यायमूर्ति पीआर सितरे ने सभी आरोपियों को बृहस्पतिवार को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. रोजाना सुनवाई की याचिका पर विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसल ने कहा कि वे जल्दी से सुनवाई पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें गवाहों का पता लगाना है, जो बहुत बोझिल काम है. अदालत ने इस मामले में अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद के मामले में आरोप तय किये थे.

पढ़ें: मालेगांव केस के जज का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट करे फैसला : सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई पूरी करने को कर रही हरसंभव प्रयास

एनआईए ने कहा कि आरोप तय किये जाने के बाद वह मामले में तेजी से सुनवाई पूरी होने के हरसंभव प्रयास कर रही है. उसने कहा कि मामले में 400 गवाहों में से करीब 140 का परीक्षण हो चुका है. जांच एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि मामले में पूर्व में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने और कोविड-19 महामारी की वजह से सुनवाई विलंबित हुई है. मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में लगाये गये विस्फोटक के फट जाने से छह लोगों की मौत हो गयी थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गये थे.

मुंबई: मालेगांव ब्लास्ट मामले की गुरुवार को एनआईए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. इस केस के सभी आरोपियों को कोर्ट ने 19 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. बता दें, मालेगांव ब्लास्ट मामले में भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत कई आरोपी हैं, जिन्हें कोर्ट ने 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है. बता दें कि इस पूरे मामले की अब रोजाना सुनवाई होगी और गवाहों को रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे. अबतक कुल 140 लोगों की गवाही हो चुकी है.

इसके अलावा आज कोर्ट में कोई भी आरोपी नहीं पहुंचा था. जिसके चलते सभी आरोपियों पर 2-2 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

जानकारी देते संवाददाता

सभी गवाहों का पता लगाना बोझिल काम

न्यायमूर्ति पीआर सितरे ने सभी आरोपियों को बृहस्पतिवार को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. रोजाना सुनवाई की याचिका पर विशेष लोक अभियोजक अविनाश रसल ने कहा कि वे जल्दी से सुनवाई पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें गवाहों का पता लगाना है, जो बहुत बोझिल काम है. अदालत ने इस मामले में अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद के मामले में आरोप तय किये थे.

पढ़ें: मालेगांव केस के जज का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट करे फैसला : सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई पूरी करने को कर रही हरसंभव प्रयास

एनआईए ने कहा कि आरोप तय किये जाने के बाद वह मामले में तेजी से सुनवाई पूरी होने के हरसंभव प्रयास कर रही है. उसने कहा कि मामले में 400 गवाहों में से करीब 140 का परीक्षण हो चुका है. जांच एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि मामले में पूर्व में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने और कोविड-19 महामारी की वजह से सुनवाई विलंबित हुई है. मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में लगाये गये विस्फोटक के फट जाने से छह लोगों की मौत हो गयी थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गये थे.

Last Updated : Dec 3, 2020, 3:43 PM IST
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