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रायपुर: छत्तीसगढ़ यूथ फार्मासिस्ट ने अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा - छत्तीसगढ़ यूथ फार्मासिस्ट एसोसिएशन का प्रदर्शन

ड्रग एंड कॉस्मेटिक रोल 1945 के अनुसूची K की क्रम संख्या 23 को बदला जा रहा है. इसे लेकर यूथ फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने रायपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया.

Youth Pharmacists Association protest in raipur
छत्तीसगढ़ यूथ फार्मासिस्ट एसोसिएशन का प्रदर्शन
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Published : Nov 27, 2019, 9:35 PM IST

Updated : Nov 28, 2019, 6:40 AM IST

रायपुर: बूढ़ातालाब धरना स्थल पर बुधवार को छत्तीसगढ़ यूथ फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. एसोसिएशन ने सरकार से शेड्यूल K को खत्म करने और सीएचओ में अधिकार देने की मांग की है. एसोसिएशन का कहना है कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गई, तो देशभर के फार्मासिस्ट 29 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे.

छत्तीसगढ़ यूथ फार्मासिस्ट ने अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा

उनका कहना है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रोल 1945 के अनुसूची K की क्रम संख्या 23 को बदला जा रहा है. अनुसूची K में यह प्रावधान जोड़ा जा रहा है की अब कोई भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नर्स, सहायक नर्स, मिडवाइफरी महिला, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दवाओं का डिस्पेंसिंग सीधे मरीजों को कर सकते हैं. उपस्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है.

पढ़ें: निकाय चुनाव के लिए AAP ने जारी की उम्मीदवारों की सूची

स्वास्थ्य केंद्रों में अब सरकार दवाओं के प्रबंधन के लिए अप्रशिक्षित और अपंजीकृत व्यक्तियों से कानून बनाकर काम लेगी. फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 42 में ये प्रावधान है कि दवाओं का क्रय-विक्रय केवल पंजीकृत फार्मेसिस्ट ही कर सकता है. किसी अन्य के द्वारा यह कृत्य दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 माह के कारावास का भी प्रावधान बनाया गया था.

पढ़ें: रायपुर: सड़क हादसे में NSUI के जिला महासचिव बबलू रजा की मौत

उनका आरोप है कि हाल ही में केरल उच्च न्यायालय एवं लखनऊ उच्च न्यायालय में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदों पर फॉर्मेसिस्ट को न लेने पर भर्तियों पर रोक लगाई गई है. साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है. केंद्र सरकार का यह जनविरोधी निर्णय भारतभर के लगभग 10 लाख पंजीकृत फार्मेसिस्टों को मंजूर नहीं है. पहले ही तमाम तरह के कानून होने के बावजूद फार्मासिस्टों के लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं और रही-सही कसर को केंद्र सरकार तहस-नहस करने में तुली हुई है.

रायपुर: बूढ़ातालाब धरना स्थल पर बुधवार को छत्तीसगढ़ यूथ फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. एसोसिएशन ने सरकार से शेड्यूल K को खत्म करने और सीएचओ में अधिकार देने की मांग की है. एसोसिएशन का कहना है कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गई, तो देशभर के फार्मासिस्ट 29 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे.

छत्तीसगढ़ यूथ फार्मासिस्ट ने अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा

उनका कहना है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रोल 1945 के अनुसूची K की क्रम संख्या 23 को बदला जा रहा है. अनुसूची K में यह प्रावधान जोड़ा जा रहा है की अब कोई भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नर्स, सहायक नर्स, मिडवाइफरी महिला, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दवाओं का डिस्पेंसिंग सीधे मरीजों को कर सकते हैं. उपस्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है.

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स्वास्थ्य केंद्रों में अब सरकार दवाओं के प्रबंधन के लिए अप्रशिक्षित और अपंजीकृत व्यक्तियों से कानून बनाकर काम लेगी. फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 42 में ये प्रावधान है कि दवाओं का क्रय-विक्रय केवल पंजीकृत फार्मेसिस्ट ही कर सकता है. किसी अन्य के द्वारा यह कृत्य दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 माह के कारावास का भी प्रावधान बनाया गया था.

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उनका आरोप है कि हाल ही में केरल उच्च न्यायालय एवं लखनऊ उच्च न्यायालय में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदों पर फॉर्मेसिस्ट को न लेने पर भर्तियों पर रोक लगाई गई है. साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है. केंद्र सरकार का यह जनविरोधी निर्णय भारतभर के लगभग 10 लाख पंजीकृत फार्मेसिस्टों को मंजूर नहीं है. पहले ही तमाम तरह के कानून होने के बावजूद फार्मासिस्टों के लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं और रही-सही कसर को केंद्र सरकार तहस-नहस करने में तुली हुई है.

Intro: रायपुर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर आज छत्तीसगढ़ यूथ फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया इनकी 2 सूत्री मांग सेड्यूल K को खत्म करने और सीएचओ बनने फार्मासिस्टो ने दिया एक दिवसीय धरना आज के धरना प्रदर्शन के बाद देशभर के फार्मासिस्ट 29 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में करेंगे प्रदर्शन


Body:आजादी से भी पूर्व बने कानून ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 1945 की अनुसूची K की मूल अधिसूचना का प्रकाशन सन 1945 में हुआ था लेकिन आज 73 साल बाद भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक रोल 1945 के अनुसूची K की क्रम संख्या 23 को बदला जा रहा है अनुसूची K मे यह प्रावधान जोड़ा जा रहा है की अब कोई भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नर्स सहायक नर्स मिडवाइफरी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दवाओं का डिस्पेंसिंग सीधे मरीजों को कर सकते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं इन स्वास्थ्य केंद्रों में अब सरकार दवाओं के प्रबंधन के लिए अप्रशिक्षित और अपंजीकृत व्यक्तियों से कानून बनाकर काम लेगी


Conclusion:भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 1945 के उप नियम 65 के मुताबिक केवल पंजीकृत फार्मेसिस्ट ही दवाओं का भंडारण क्रय एवं विक्रय कर सकता है फार्मेसी एक्ट 1948 का सेक्शन 42 में भी प्रावधान है कि दवाओं का क्रय विक्रय केवल पंजीकृत फार्मेसिस्ट द्वारा किया जाएगा किसी अन्य के द्वारा यह कृत्य दंडनीय अपराध है जिसमें 6 माह के कारावास का भी प्रावधान है प्रश्न यह है कि दो कानून एक-दूसरे के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भारत सरकार अपनी सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना की सफलता के लिए पब्लिक के हेल्थ से खिलवाड़ करने से भी परहेज नहीं कर रही है और कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है हाल ही में केरल उच्च न्यायालय एवं लखनऊ उच्च न्यायालय में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदों पर फार्मेसिस्ट को ना लेने पर भर्तियों में रोक लगाई गई है साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया केंद्र सरकार का यह जनविरोधी निर्णय भारत भर के लगभग 10 लाख पंजीकृत फार्मेसीस्टो को मंजूर नहीं है पहले ही तमाम तरह के कानून होने के बावजूद फार्मासिस्टो के लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं और रही सही कसर को केंद्र सरकार तहस-नहस करने में तुली हुई है



बाइट वैभव शास्त्री सचिव छत्तीसगढ़ यूथ फार्मासिस्ट एसोसिएशन रायपुर


रितेश कुमार तंबोली ईटीवी भारत रायपुर
Last Updated : Nov 28, 2019, 6:40 AM IST
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