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झीरम नक्सली हमले की जांच में अड़चनें पैदा कर रही है बीजेपी: कांग्रेस

झीरम नक्सली हमला मामले में एनआईए की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से की जा रही एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा पर निशाना साधा है.

Shailesh Nitin Trivedi statement
शैलेश नितिन त्रिवेदी
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Published : Sep 16, 2020, 6:19 PM IST

रायपुर: झीरम नक्सली मामले में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से की जा रही एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि केंद्र सरकार सहित राज्य की भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि झीरम नक्सली मामले में आखिर उनकी मंशा क्या है.

शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रवक्ता, कांग्रेस

शैलेश नितिन ने यह भी कहा कि इस मामले में अबतक एनआईए की ओर से जांच नहीं की गई है और जब हमले में प्रभावितों के द्वारा शिकायत के बाद पुलिस FIR दर्ज कर जांच करने जा रही है तो उसपर रोक लगाने के लिए एनआईए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रही है. उन्होंने कहा कि आखिर केंद्र सहित राज्य की भाजपा नक्सली हमले की सच्चाई सामने क्यों नहीं आने देना चाहती है.

पढ़ें : बिलासपुर: झीरम मामले में दर्ज FIR की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

25 मई 2013 को बस्तर के दरभा में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं की 'परिवर्तन यात्रा' पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की जान चली गई थी. इस मामले में पहले दर्ज FIR के बाद NIA ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी. अब उसी घटना में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने 26 मई 2020 को दरभा थाने में FIR दर्ज कराई थी.

NIA ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील प्रस्तुत की

जितेंद्र मुदलियार ने FIR में बताया था कि उन्होंने झीरम कांड के षडयंत्र की जांच राज्य की SIT से कराने की मांग उठाई है. मामले को लेकर एनआईए कोर्ट में NIA ने याचिका दायर की थी, जिसे NIA कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ NIA ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील प्रस्तुत की है.

जितेंद्र मुदलियार के दर्ज FIR पर कार्रवाई पर रोक

इसी के तहत सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के डिवीजन बेंच में NIA की ओर से एडवोकेट ने तर्क प्रस्तुत किया. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दरभा थाने में दर्ज जितेंद्र मुदलियार के FIR पर कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया है. मामले में चार हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी.

रायपुर: झीरम नक्सली मामले में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से की जा रही एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि केंद्र सरकार सहित राज्य की भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि झीरम नक्सली मामले में आखिर उनकी मंशा क्या है.

शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रवक्ता, कांग्रेस

शैलेश नितिन ने यह भी कहा कि इस मामले में अबतक एनआईए की ओर से जांच नहीं की गई है और जब हमले में प्रभावितों के द्वारा शिकायत के बाद पुलिस FIR दर्ज कर जांच करने जा रही है तो उसपर रोक लगाने के लिए एनआईए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रही है. उन्होंने कहा कि आखिर केंद्र सहित राज्य की भाजपा नक्सली हमले की सच्चाई सामने क्यों नहीं आने देना चाहती है.

पढ़ें : बिलासपुर: झीरम मामले में दर्ज FIR की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

25 मई 2013 को बस्तर के दरभा में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं की 'परिवर्तन यात्रा' पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की जान चली गई थी. इस मामले में पहले दर्ज FIR के बाद NIA ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी. अब उसी घटना में मारे गए कांग्रेस नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने 26 मई 2020 को दरभा थाने में FIR दर्ज कराई थी.

NIA ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील प्रस्तुत की

जितेंद्र मुदलियार ने FIR में बताया था कि उन्होंने झीरम कांड के षडयंत्र की जांच राज्य की SIT से कराने की मांग उठाई है. मामले को लेकर एनआईए कोर्ट में NIA ने याचिका दायर की थी, जिसे NIA कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ NIA ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील प्रस्तुत की है.

जितेंद्र मुदलियार के दर्ज FIR पर कार्रवाई पर रोक

इसी के तहत सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के डिवीजन बेंच में NIA की ओर से एडवोकेट ने तर्क प्रस्तुत किया. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दरभा थाने में दर्ज जितेंद्र मुदलियार के FIR पर कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया है. मामले में चार हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी.

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