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रायपुर में खुल सकेंगे कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी, इन नियमों का करना होगा पालन

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Published : Feb 9, 2021, 8:00 PM IST

रायपुर कलेक्टर एस भारतीदाशन ने का आदेश जारी कर कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के संचालन की इजाजत दी है. साथ ही कोरोना संक्रमण रोकथाम के नियमों के पालन के लिए निर्देश भी दिए हैं.

Orders issued for permission to open coaching center and library
रायपुर में खुल सकेंगे कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी

रायपुर: कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 11 महीनों से कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के संचालन पर रोक लगी हुई थी. इनके संचालन की अनुमति मिल गई है. रायपुर कलेक्टर एस भारतीदाशन ने का आदेश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक संस्थानों को बताए गए दिशा-निर्देशों के पालन करने होंगे.

इन नियमों का करें पालन

  • ऑनलाइन क्लास और डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता दें.
  • संस्थान में बैठक क्षमता के अनुसार 50% लोगों को आने की अनुमति होगी.
  • संस्थान में प्रवेश और निकासी के द्वार अलग-अलग होंगे.
  • प्रवेश और निकासी द्वार टच फ्री हों.
  • संस्थान में शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.
  • संस्थान में उपस्थित व्यक्ति खांसते और छींकते वक्त टिशू पेपर और रुमाल का इस्तेमाल करें.
  • संस्थान में रखे पीने के पानी, हाथ धोने के स्थान, टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप, क्लासरूम भी टच फ्री मोड में हों.
  • समय-समय पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट और 70% एल्कोहल बेस्ड सैनीटाइजर का उपयोग किया जाए.
  • लैपटॉप, नोटबुक पाठ्यक्रम सामग्रियों के आदान-प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी.
  • संस्थान में संचालित कैंटीन को बंद रखा जाए.
  • संस्थान में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि किसी को कोरोना संक्रमण होने पर ट्रेसिंग किया जा सके.
  • संस्थान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
  • संस्थान में बैठक व्यवस्था के लिए कुर्सी के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा.
  • संस्थान में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा.
  • संस्थान में बैठक क्षमता यदि कम हो तो विद्यार्थियों को अलग-अलग समय में बुलाना होगा.
  • संस्थान में एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता है, तो उसकी रेंज 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रखनी होगी.
  • कोविड-19 से बचाव के उपाय के लिए बैनर और पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा.
  • संस्थान में प्रवेश के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा. सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा.
  • नियमों के उल्लंघन करने पर संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर: कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 11 महीनों से कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के संचालन पर रोक लगी हुई थी. इनके संचालन की अनुमति मिल गई है. रायपुर कलेक्टर एस भारतीदाशन ने का आदेश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक संस्थानों को बताए गए दिशा-निर्देशों के पालन करने होंगे.

इन नियमों का करें पालन

  • ऑनलाइन क्लास और डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता दें.
  • संस्थान में बैठक क्षमता के अनुसार 50% लोगों को आने की अनुमति होगी.
  • संस्थान में प्रवेश और निकासी के द्वार अलग-अलग होंगे.
  • प्रवेश और निकासी द्वार टच फ्री हों.
  • संस्थान में शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.
  • संस्थान में उपस्थित व्यक्ति खांसते और छींकते वक्त टिशू पेपर और रुमाल का इस्तेमाल करें.
  • संस्थान में रखे पीने के पानी, हाथ धोने के स्थान, टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप, क्लासरूम भी टच फ्री मोड में हों.
  • समय-समय पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट और 70% एल्कोहल बेस्ड सैनीटाइजर का उपयोग किया जाए.
  • लैपटॉप, नोटबुक पाठ्यक्रम सामग्रियों के आदान-प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी.
  • संस्थान में संचालित कैंटीन को बंद रखा जाए.
  • संस्थान में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ताकि किसी को कोरोना संक्रमण होने पर ट्रेसिंग किया जा सके.
  • संस्थान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
  • संस्थान में बैठक व्यवस्था के लिए कुर्सी के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा.
  • संस्थान में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा.
  • संस्थान में बैठक क्षमता यदि कम हो तो विद्यार्थियों को अलग-अलग समय में बुलाना होगा.
  • संस्थान में एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता है, तो उसकी रेंज 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रखनी होगी.
  • कोविड-19 से बचाव के उपाय के लिए बैनर और पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा.
  • संस्थान में प्रवेश के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा. सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा.
  • नियमों के उल्लंघन करने पर संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी.
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