रायपुर : राज्य ओलंपिक संघ की पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी 45 दिनों के भीतर गठित किए जाने का आदेश उप पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी ने जारी कर दिया है. संघ के उपाध्यक्ष बशीर अहमद खान ने राज्य ओलंपिक संघ में की गई अनियमितताओं को लेकर शिकायत की थी, जिसकी जांच कराई गई और शिकायत को उचित ठहराते हुए पूर्व कार्यकारिणी को भंग करते हुए नई कार्यकारिणी गठन करने का आदेश दिया गया.
नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर राज्य ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता की. संघ के उपाध्यक्ष और शिकायतकर्ता बशीर खान ने बताया कि 'राज्य ओलंपिक संघ का अपना बायलॉज है, जिसके मुताबिक प्रत्येक 4 साल के बाद नई कार्यकारिणी चुनने का प्रावधान है. लेकिन पूर्व अध्यक्ष के निर्देश पर कार्यकाल को बिना किसी पूर्व सूचना के संशोधित करते हुए 5 साल कर दिया गया. इस मामले में न तो सामान्य सभा आहूत की गई और न ही पदाधिकारियों और सदस्यों को जानकारी दी गई'.
अवैधानिक रुप से बांट दी गई सदस्यता
उन्होंने कहा कि 'पूर्व कार्यकारिणी ने मनचाहे तरीके से लोगों को आजीवन सदस्यता प्रदान कर दी. इस तरह सदस्यता देना अवैधानिक है. आजीवन सदस्यों को मताधिकार नहीं दिया जाता है, लेकिन उन्हें इसका अधिकार दिया गया है'.
सभी संशोधन को निरस्त करने का निर्णय
टेनिस संघ के सचिव और ओलंपिक संघ के सदस्य गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि 'उप पंजीयक फर्म एंड सोसाइटी ने यह निर्णय लिया है कि पूर्व कार्यकारिणी में जो भी संशोधन किया है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए. गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि यह एक गैर राजनीतिक संस्था है, जिसका उद्देश्य ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना है, बड़े स्तर पर खेलों का आयोजन करना है'.