30 नवंबर 2018 तक के सार्वजनिक बैंकों के अल्पकालीन ऋण माफ करने का फैसला भी कैबिनट में लिया गया. भू-राजस्व संहिता के तहत आपसी सहमति से आदिवासियों की जमीन लेने का नियम था, उसे खत्म करने का फैसला सरकार ने लिया है.
वहीं दिव्यांग के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. इसके अनुसार नगरीय निकाय या नगरीय पंचायत के चुनाव में अगर कोई दिव्यांग चुनकर नहीं आता है, तो राज्य सरकार पार्षद के तौर पर दिव्यांग को नामित करेगी.