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रायपुर धर्म संसद में विवादित टिप्पणी मामला : ढाई माह से अधिक समय से रायपुर जेल में बंद है कालीचरण, फिर बढ़ी रिमांड - रायपुर धर्म संसद

रायपुर धर्म संसद में महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी के (Kalicharan Maharaj remarks on mahatma Gandhi in raipur dharm sansad) मामले में कथित संत कालीचरण महाराज ढाई माह से अधिक समय से रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद है. आज उसकी रिमांड पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक बार फिर से उसकी न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है. अब इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई होगी.

Kalicharan Maharaj remarks on mahatma Gandhi in raipur dharm sansad
ढाई माह से अधिक समय से रायपुर जेल में बंद है कालीचरण फिर बढ़ी रिमांड
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Published : Mar 21, 2022, 5:04 PM IST

Updated : Mar 21, 2022, 7:23 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद कथित संत कालीचरण महाराज की (judicial remand of Sant Kalicharan again increased ) न्यायिक रिमांड पर आज सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने एक बार फिर उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है. कालीचरण राजद्रोह के मामले में 31 दिसम्बर 2021 से अब तक केंद्रीय जेल में बंद हैं. रायपुर सीजेएम भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड को 7 दिन बढ़ाने का फैसला सुनाया है. अब 28 मार्च को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी. उसी दिन पुलिस चालान भी पेश करेगी. जानकारी के मुताबिक पुलिस आज चालान पेश करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश चालान पेश नहीं कर सकी.

धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की थी अभद्र टिप्पणी
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया था. 25 से 26 दिसंबर 2021 तक आयोजित इस धर्म संसद में देशभर से कई बड़े साधु-संत शामिल हुए थे. 26 दिसंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी कथित संत कालीचरण महाराज ने भरे मंच से महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था. राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को उनकी हत्या को लेकर धन्यवाद दिया था. इसके बाद न केवल छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी, बल्कि देशभर में यह मामला गरमा गया था.

मध्यप्रदेश के खजुराहो से हुई थी गिरफ्तारी
छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोलने वाले कथित संत कालीचरण पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. कालीचरण को खजुराहो से गिरफ्तार किया गया था. छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई में धारा 153 ए, 153 बी (1), 295 ए, 505(1) (बी) को भी शामिल किया गया है. बीते साल दिसंबर में रायपुर पुलिस ने कालीचरण को मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बताया था कि अपने खिलाफ केस दर्ज होने के बाद संत कालीचरण गेस्ट हाउस में छिपा था, जिसे पुलिस ने 30 दिसम्बर को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें : दोहरी मुसीबत में संत कालीचरण, महिला से ठगी और अवैध संबंध का लगा आरोप

कालीचरण के खिलाफ महाराष्ट्र में भी दर्ज है मामला
जानकारी के मुताबिक धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अपशब्द का प्रयोग करने वाले कालीचरण के खिलाफ सबसे पहली एफआईआर राजधानी रायपुर में 26 दिसंबर को दर्ज हुई थी. इसके बाद धीरे-धीरे महाराष्ट्र के कई शहरों में कालीचरण पर एफआईआर दर्ज हुई. इसमें अकोला, वर्धा, पुणे, ठाणे समेत कई शहर शामिल हैं. वर्तमान में कालीचरण महाराज रायपुर के केंद्रीय जेल में न्यायिक रिमांड पर भेजे गए हैं. आज उनकी न्यायिक रिमांड की अवधि समाप्त हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर एक बार फिर जेल भेज दिया है.

लोअर और सेशन कोर्ट खारिज कर चुका है जमानत
कालीचरण महाराज को 30 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान उनके वकीलों ने जमानत याचिका लगाई. लोअर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और उन्हें रायपुर पुलिस को 2 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया. रायपुर पुलिस ने 2 दिन की बजाय एक दिन में ही पूछताछ पूरी कर 31 दिसंबर को कालीचरण को कोर्ट में पेश कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया. इस बीच कालीचरण के वकीलों द्वारा सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई गई, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था. अब कालीचरण के वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. कालीचरण की रिमांड अवधि लगातार बढ़ती जा रही है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद कथित संत कालीचरण महाराज की (judicial remand of Sant Kalicharan again increased ) न्यायिक रिमांड पर आज सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने एक बार फिर उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है. कालीचरण राजद्रोह के मामले में 31 दिसम्बर 2021 से अब तक केंद्रीय जेल में बंद हैं. रायपुर सीजेएम भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड को 7 दिन बढ़ाने का फैसला सुनाया है. अब 28 मार्च को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी. उसी दिन पुलिस चालान भी पेश करेगी. जानकारी के मुताबिक पुलिस आज चालान पेश करने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश चालान पेश नहीं कर सकी.

धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की थी अभद्र टिप्पणी
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया था. 25 से 26 दिसंबर 2021 तक आयोजित इस धर्म संसद में देशभर से कई बड़े साधु-संत शामिल हुए थे. 26 दिसंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी कथित संत कालीचरण महाराज ने भरे मंच से महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था. राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को उनकी हत्या को लेकर धन्यवाद दिया था. इसके बाद न केवल छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी, बल्कि देशभर में यह मामला गरमा गया था.

मध्यप्रदेश के खजुराहो से हुई थी गिरफ्तारी
छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोलने वाले कथित संत कालीचरण पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. कालीचरण को खजुराहो से गिरफ्तार किया गया था. छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई में धारा 153 ए, 153 बी (1), 295 ए, 505(1) (बी) को भी शामिल किया गया है. बीते साल दिसंबर में रायपुर पुलिस ने कालीचरण को मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने बताया था कि अपने खिलाफ केस दर्ज होने के बाद संत कालीचरण गेस्ट हाउस में छिपा था, जिसे पुलिस ने 30 दिसम्बर को गिरफ्तार किया था.

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कालीचरण के खिलाफ महाराष्ट्र में भी दर्ज है मामला
जानकारी के मुताबिक धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अपशब्द का प्रयोग करने वाले कालीचरण के खिलाफ सबसे पहली एफआईआर राजधानी रायपुर में 26 दिसंबर को दर्ज हुई थी. इसके बाद धीरे-धीरे महाराष्ट्र के कई शहरों में कालीचरण पर एफआईआर दर्ज हुई. इसमें अकोला, वर्धा, पुणे, ठाणे समेत कई शहर शामिल हैं. वर्तमान में कालीचरण महाराज रायपुर के केंद्रीय जेल में न्यायिक रिमांड पर भेजे गए हैं. आज उनकी न्यायिक रिमांड की अवधि समाप्त हुई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर एक बार फिर जेल भेज दिया है.

लोअर और सेशन कोर्ट खारिज कर चुका है जमानत
कालीचरण महाराज को 30 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान उनके वकीलों ने जमानत याचिका लगाई. लोअर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और उन्हें रायपुर पुलिस को 2 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया. रायपुर पुलिस ने 2 दिन की बजाय एक दिन में ही पूछताछ पूरी कर 31 दिसंबर को कालीचरण को कोर्ट में पेश कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया. इस बीच कालीचरण के वकीलों द्वारा सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई गई, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था. अब कालीचरण के वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. कालीचरण की रिमांड अवधि लगातार बढ़ती जा रही है.

Last Updated : Mar 21, 2022, 7:23 PM IST
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