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मतदान से पहले जरुर पढ़ें ये खबर, अगर ये चीज भूल गए तो नहीं मिलेगा मतदान का मौका

नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं. उनमें मतदान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा. आयोग ने इन पहचान पत्रों को मतदान के लिए मान्य किया है.

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Published : Dec 21, 2019, 7:47 AM IST

Updated : Dec 21, 2019, 10:05 AM IST

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मतदान

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शनिवार सुबह से नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं. ऐसे में मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनके पालन के बिना आप मतदान से वंचित रह सकते हैं. हम आपको इस खबर के जरिए उन सभी चीजों से रूबरू कराएंगे जो आपको मतदान से पहले करने जरूरी होंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए हैं. जिन्हें दिखा कर आप अपने पोलिंग बूथ में जा कर आसानी से मतदान कर सकेंगे. वैसे तो वोटर आई-डी की मतदान के लिए खास तौर पर जरुरत होती है. लेकिन मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 अन्य दस्तावेजों को वैध मानते हुए उन्हें भी मान्य किया है.

  1. मतदाता परिचय-पत्र
  2. पासपोर्ट
  3. ड्राइविंग लाइसेंस
  4. राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  5. बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक
  6. पेन कार्ड
  7. आधार कार्ड
  8. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  9. मनरेगा जॉब कार्ड
  10. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड
  11. स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र
  12. केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं-बारहवी की फोटोयुक्त अंकसूची
  13. बार कांउसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र
  14. फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र
  15. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड
  16. महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र
  17. फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस
  18. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार साफ्टवेयर SEC-ER द्वारा आनलाईन जेनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची

मतदाताओं के सुविधा को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इन सभी पहचान पत्रों को मतदान करने के लिए उपयुक्त माना है. आप इनमें से किसी भी पहचान पत्र को साथ में रख कर अपने पोलिंग बूथ में मतदान कर सकते हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शनिवार सुबह से नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं. ऐसे में मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनके पालन के बिना आप मतदान से वंचित रह सकते हैं. हम आपको इस खबर के जरिए उन सभी चीजों से रूबरू कराएंगे जो आपको मतदान से पहले करने जरूरी होंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए हैं. जिन्हें दिखा कर आप अपने पोलिंग बूथ में जा कर आसानी से मतदान कर सकेंगे. वैसे तो वोटर आई-डी की मतदान के लिए खास तौर पर जरुरत होती है. लेकिन मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 अन्य दस्तावेजों को वैध मानते हुए उन्हें भी मान्य किया है.

  1. मतदाता परिचय-पत्र
  2. पासपोर्ट
  3. ड्राइविंग लाइसेंस
  4. राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  5. बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक
  6. पेन कार्ड
  7. आधार कार्ड
  8. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  9. मनरेगा जॉब कार्ड
  10. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड
  11. स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र
  12. केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं-बारहवी की फोटोयुक्त अंकसूची
  13. बार कांउसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र
  14. फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र
  15. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड
  16. महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र
  17. फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस
  18. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार साफ्टवेयर SEC-ER द्वारा आनलाईन जेनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची

मतदाताओं के सुविधा को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इन सभी पहचान पत्रों को मतदान करने के लिए उपयुक्त माना है. आप इनमें से किसी भी पहचान पत्र को साथ में रख कर अपने पोलिंग बूथ में मतदान कर सकते हैं.

Intro:
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रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाताओं को सुविधाजनक ढंग से मतदान करने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ ही 18 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को मान्य किया गया है। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

Body:राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मतदाता परिचय-पत्र के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी और कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवी की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काॅउसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार साॅफ्टवेयर SEC-ER द्वारा आॅनलाईन जेनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर मतदान किया जा सकता है।Conclusion:
Last Updated : Dec 21, 2019, 10:05 AM IST
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