बिलासपुर: कोरोना टेस्टिंग सेंटर मामले में मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यहां हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर बिलासपुर में कोरोना टेस्टिंग सेंटर खोलने का फैसला छोड़ दिया है.
बता दें कि राज्य सरकार ने मामले को लेकर कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि केंद्र ने हमारी सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया है. राज्य शासन ने कहा कि हमने बिलासपुर के एक निजी अस्पताल को टेस्टिंग सेंटर बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे खारिज कर दिया. साथ ही राज्य शासन ने कहा कि सिम्स में भी टेस्टिंग सेंटर खोलने की सिफारिश हमने की थी, पर इन्फ्रास्ट्रक्चर ना होने की बात कहकर केंद्र ने उसकी भी अनुमति नहीं दी.
वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि हम 48 घंटे के भीतर बिलासपुर में अस्पताल को कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाने को लेकर अनुमति देने को तैयार हैं. राज्य सरकार टेस्टिंग सेंटर बनाने के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करे. मामले में केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप-दोनों एक-दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसलिए अब टेस्टिंग सेंटर खोलने का फैसला हम राज्य और केंद्र सरकार पर छोड़ते हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 27 अप्रैल को तय की गई है. पूरी सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच में की गई.