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बेतिया: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना देने का भी आदेश

बिहार के बेतिया में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ बी 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Sep 16, 2021, 9:35 PM IST

बेतिया: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो ( Pocso Court ) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त अर्जुन साहनी को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त को पॉक्सो की धारा- 5 में बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ-साथ 20 हजार जुर्माना देने का आदेश दिया है.


न्यायाधीश ने अर्जुन साहनी को भादवि की धारा 376 में भी दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने कहा है कि सभी सजाए साथ-साथ चलेगी. विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह घटना वर्ष 2018 की है. पीड़िता अपने घर पर थी, तभी सजायाफ्ता उसके पास आया और उसे बरगलाने के नीयत से कहा कि तुम्हारे खेत में बंदर आकर फसल का नुकसान कर रहा है.

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इसके बाद पीड़िता दौड़े-दौड़े खेत में गई तो कहीं बंदर नहीं पाई. उसने देखा की उसका पीछा करता हुआ अर्जुन साहनी उसके पास पहुंच गया और फिर धारदार हथियार दिखाते हुए हाथ पकड़ लिया. धमकाने लगा. चिल्लाओगी तो जान से मार देंगे. उसके बाद डरा धमका कर दुराचार किया. उसने धमकी दिया कि अगर किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे.

इसके बाद पीड़िता रोती बिलखती घर आयी और परिजनों को सारी बात बतायी. इसके बाद पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पीड़िता के आवेदन पर धनहा थाना की पुलिस ने कांड संख्या 161/18 दर्ज कर लिया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.

ये भी पढ़ें- OMG: बिहार के दो बच्चों के अकाउंट में आ गए 960 करोड़, सब दौड़े अपना खाता चेक करने

नोट- किसी भी सहायता के लिए इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं-

महिला सहायता केन्द्र : 18003456247 / 0612-2320047 / 221431 / 9304264570

पुलिस : 100 , 18603456999

Email id : support@wdcbihar.org.in

बेतिया: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो ( Pocso Court ) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने कांड के नामजद अभियुक्त अर्जुन साहनी को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोष सिद्ध अभियुक्त को पॉक्सो की धारा- 5 में बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ-साथ 20 हजार जुर्माना देने का आदेश दिया है.


न्यायाधीश ने अर्जुन साहनी को भादवि की धारा 376 में भी दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने कहा है कि सभी सजाए साथ-साथ चलेगी. विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह घटना वर्ष 2018 की है. पीड़िता अपने घर पर थी, तभी सजायाफ्ता उसके पास आया और उसे बरगलाने के नीयत से कहा कि तुम्हारे खेत में बंदर आकर फसल का नुकसान कर रहा है.

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इसके बाद पीड़िता दौड़े-दौड़े खेत में गई तो कहीं बंदर नहीं पाई. उसने देखा की उसका पीछा करता हुआ अर्जुन साहनी उसके पास पहुंच गया और फिर धारदार हथियार दिखाते हुए हाथ पकड़ लिया. धमकाने लगा. चिल्लाओगी तो जान से मार देंगे. उसके बाद डरा धमका कर दुराचार किया. उसने धमकी दिया कि अगर किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे.

इसके बाद पीड़िता रोती बिलखती घर आयी और परिजनों को सारी बात बतायी. इसके बाद पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पीड़िता के आवेदन पर धनहा थाना की पुलिस ने कांड संख्या 161/18 दर्ज कर लिया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.

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नोट- किसी भी सहायता के लिए इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं-

महिला सहायता केन्द्र : 18003456247 / 0612-2320047 / 221431 / 9304264570

पुलिस : 100 , 18603456999

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