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सावधान ! नाबालिग चलाता है व्हीकल तो पढ़ लें ये खबर.. हादसे में मौत होने पर वाहन मालिक भेजा गया जेल

नए मोटर अधिनियम के अंतर्गत नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देना अपराध है. सारण जिले में बीती रात एक सड़क हादसे (Road Accident in Saran) में एक युवक की ट्रैक्टर के चपेट में आ जाने से मौत हो गई. ट्रैक्टर चालक नाबालिग था, ऐसे में वाहन मालिक को जेल भेजने की कार्रवाई हो रही है. पढ़ें पूरी खबर..

सारण में सड़क दुर्घटना
सारण में सड़क दुर्घटना
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Published : Mar 3, 2022, 9:32 PM IST

सारण (छपरा): बिहार के सारण जिला में युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. घटना बुधवार देर रात नयागांव थाने क्षेत्र में हुई. जिसमें एक युवक ट्रैक्टर की चपेट में आ गया. इस हादसे से गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 19 को काफी देर तक जाम रखा. जिसके बाद मौके पर सारण परिवहन विभाग में पदस्थ मोटर यान निरीक्षक संतोष कुमार पहुंचे और मृतक के परिजनों को नए परिवहन नियम के अंतर्गत 5 लाख रूपए देने की घोषणा की.

यह भी पढ़ें: पटना में पुलिस बोर्ड लगे स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार छात्रा को मारी टक्कर

गौर करने वाली बात है कि जिस ट्रैक्टर ने युवक को कुचला, उसका ड्राइवर नाबालिग था. ऐसे में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 (Central Motor Vehicle Act 2019) के अनुसार वाहन मालिक को जेल जाना पड़ेगा. साथ ही 54500 रूपए का जुर्माना कार्रवाई की जाएगी. नयागांव थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. साथ ही नाबालिग ड्राइवर को कस्टडी में रखा गया है. पुलिस के अनुसार वाहन मालिक को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है.

ट्रैक्टर का इंश्योरेंस फेल: सारण परिवहन विभाग के एमवीआई अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की गई है. अपने बयान में उसने बताया कि ट्रैक्टर वही चला रहा था. चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ट्रैक्टर का इंश्योरेंस फेल हो चुका है. सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 के अनुसार चालक के नाबालिग होने के स्थिति में वाहन मालिक को सजा देने का प्रावधान है. ट्रैक्टर मालिक की पहचान हो गई है. पुलिस अधिकारियों कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके है.

मृतक के परिजनों को मिलेगा मुआवजा: ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. ऐसे में परिजन और स्थानीय ग्रामीण एनएच 19 को जामकर उग्र प्रदर्शन करने लगे. जिसके बाद मौके पर पहुंची नयागांव थाना पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया. बाद में मृतक के परिजनों को पांच लाख मुआवजे देने की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी सड़क से हटे. इस दौरान सड़क काफी देर तक जाम रहा.

यह भी पढ़ें: खगड़ियाः मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही छात्रा सड़क हादसे में घायल, FIRST AID के बाद उसी हालत में पहुंची परीक्षा केंद्र

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सारण (छपरा): बिहार के सारण जिला में युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. घटना बुधवार देर रात नयागांव थाने क्षेत्र में हुई. जिसमें एक युवक ट्रैक्टर की चपेट में आ गया. इस हादसे से गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 19 को काफी देर तक जाम रखा. जिसके बाद मौके पर सारण परिवहन विभाग में पदस्थ मोटर यान निरीक्षक संतोष कुमार पहुंचे और मृतक के परिजनों को नए परिवहन नियम के अंतर्गत 5 लाख रूपए देने की घोषणा की.

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गौर करने वाली बात है कि जिस ट्रैक्टर ने युवक को कुचला, उसका ड्राइवर नाबालिग था. ऐसे में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 (Central Motor Vehicle Act 2019) के अनुसार वाहन मालिक को जेल जाना पड़ेगा. साथ ही 54500 रूपए का जुर्माना कार्रवाई की जाएगी. नयागांव थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. साथ ही नाबालिग ड्राइवर को कस्टडी में रखा गया है. पुलिस के अनुसार वाहन मालिक को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है.

ट्रैक्टर का इंश्योरेंस फेल: सारण परिवहन विभाग के एमवीआई अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की गई है. अपने बयान में उसने बताया कि ट्रैक्टर वही चला रहा था. चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ट्रैक्टर का इंश्योरेंस फेल हो चुका है. सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 के अनुसार चालक के नाबालिग होने के स्थिति में वाहन मालिक को सजा देने का प्रावधान है. ट्रैक्टर मालिक की पहचान हो गई है. पुलिस अधिकारियों कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके है.

मृतक के परिजनों को मिलेगा मुआवजा: ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. ऐसे में परिजन और स्थानीय ग्रामीण एनएच 19 को जामकर उग्र प्रदर्शन करने लगे. जिसके बाद मौके पर पहुंची नयागांव थाना पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया. बाद में मृतक के परिजनों को पांच लाख मुआवजे देने की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी सड़क से हटे. इस दौरान सड़क काफी देर तक जाम रहा.

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