छपरा: जिले के अमनौर प्रखंड के बसंतपुर पंचायत के भागवतपुर गांव में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना पर गांव के 3 किमी की परिधि को सील कर दिया गया है. इस क्षेत्र को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया गया है. साथ ही जिलाधिकारी ने पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने का आदेश दिया है.
कोरोना पॉजिटिव के सामने आने के बाद इलाके के सभी रास्तों को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. कन्टेन्मेंट जोन यानी तीन किमी की परिधि में आने वाले सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान और रास्तों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है. किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने और न ही किसी के अंदर आने की इजाजत है.
पूरे गांव को किया जाएगा सैनिटाइज
इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का आदेश भी दिया गया है. जिलाधिकारी ने कन्टेनमेंट जोन के भीतर रह रहे सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का आदेश देते हुये कहा है कि हर एक परिवार के सभी सदस्यों का हेल्थ चेकअप किया जाये. वहीं कन्टेनमेंट जोन के भीतर की सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश के साथ ही क्षेत्र के पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार कर डोर टू डोर डिलीवरी कराने को कहा गया है.
7 किमी तक बफर जोन घोषित
कन्टेनमेंट जोन की परिधि से अगले सात किमी की परिधि तक बफर जोन घोषित किया गया है. प्रखंड विकास पदाधिकारी और आंचलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि बफर जोन में पड़ने वाले सभी पंचायतों/गांवों में हर रोज बीमार लोगों की सूचना प्राप्त करें. साथ ही सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला के आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करायें और उनकी नियमित रूप से जांच कराये. वहीं मढ़ौरा के रास्तों पर लगातार निगरानी के लिए 24 अप्रैल से अगले आदेश तक तीन पालियों में 24 घंटे रोस्टर के अनुसार दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है.