सारणः अप्रैल में होने वाले बिहार विधान परिषद चुनाव (MLC Election in Saran) में सभी दल अपने-अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं. इस कड़ी में सारण विधान परिषद की सीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. क्योंकि इसमें सभी दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों को उतारा है. जिसमें एनडीए के प्रत्याशी के रूप में धर्मेंद्र कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कांग्रेस ने सुशांत कुमार सिंह और राजद ने सुधांशु कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लालू प्रसाद यादव नामांकन कर चुके हैं.
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पूर्व प्रत्याशी लड़ेंगे निर्दलीयः बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर इस बार गहमागहमी तेज है. वहीं इस बार एनडीए ने वर्तमान विधान पार्षद सच्चिदानंद राय का टिकट काटकर एक नए चेहरे धर्मेंद्र कुमार सिंह को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है. विरोध स्वरूप सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारीः इसी क्रम में रविवार को एनडीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है. इस बैठक को संबोधित करते हुए दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है. वहीं वर्तमान प्रत्याशी एमएलसी सच्चिदानंद राय को इस बार टिकट नहीं दिया गया है. टिकट नहीं मिलने से नाराज एमएलसी सच्चिदानंद राय क्या गुल खिलाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. क्योंकि वे सारण बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं.
4 अप्रैल को होगा मतदान: राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 अप्रैल को मतदान की तारीख तय की है. 9 मार्च को विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी. इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. उम्मीदवार अपना नामांकन 16 मार्च तक कर पाएंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 17 मार्च को होगी. 21 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. 4 अप्रैल को मतदान का दिन रखा गया है. सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी. विधान परिषद चुनाव के लिए मतगणना 7 अप्रैल को होगी.
बिहार में आचार संहिता लागू: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एमएलसी चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता आज से लागू हो गई है. इस बार चुनाव के दौरान लोकसभा सांसद और विधायकों को उनके क्षेत्र के किसी एक प्रखंड में मतदान देने का अधिकार होगा. जिन विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन ब्लॉक आते हैं, ऐसे में विधायक और लोकसभा सांसद के लिए अपने क्षेत्र के किसी एक ब्लॉक के मतदान केंद्र को चुनने का अधिकार होगा, जहां वह मतदान के दिन मतदान कर सकेंगे.
वोटर लिस्ट 7 मार्च को होगी जारी: इससे पहले विधायकों और लोकसभा सांसदों से रिटर्निंग ऑफिसर उनका मनपसंद मतदान केंद्र पूछेंगे और उनके लिए वह मतदान केंद्र वोटिंग के लिए सुनिश्चित करेंगे. राज्यसभा सांसदों और विधान पार्षदों को सिर्फ वोटर लिस्ट वाले मतदान केंद्र में वोट करने का अधिकार होगा. वोटर लिस्ट 7 मार्च को जारी की जाएगी. अगर किसी का नाम कुछ गलत है या नाम में कुछ जुड़वाना है तो 11 मार्च तक वह अपने नाम में सुधार करा सकते हैं.
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