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फॉर्मूला-ई रेस मामले में केटीआर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अगली सुनवाई 15 जनवरी को - FORMULA E RACE CASE

सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर को फॉर्मूला-ई रेस मामले में राहत नहीं दी. पढ़िये, क्या है पूरा मामला.

KTR.
केटीआर. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 10 hours ago

Updated : 7 hours ago

हैदराबादः बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर को फॉर्मूला-ई रेस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. गुरुवार 9 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. अब 15 जनवरी को सुनवाई होगी. बता दें कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार 7 जनवरी को 'फॉर्मूला ई रेस' मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद केटीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

एफआईआर रद्द करने की मांगः केटीआर के अधिवक्ता पी. मोहित राव ने याचिका में कहा है कि तेलंगाना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा एक झूठा मामला दर्ज किया गया था. याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय धारा 528 बीएनएसएस के तहत प्रदत्त शक्तियों को पूरी तरह से भूल गया है, क्योंकि वर्तमान एफआईआर में लगाए गए आरोप किसी भी अपराध का गठन नहीं करते हैं.इसलिए एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए.

याचिका में क्या कहा गयाः "चूंकि एफआईआर में किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं किया गया है, और प्रथम दृष्टया अपराध का तो बिल्कुल भी खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि एफआईआर के बयानों से पता चलता है कि पक्षों के बीच संविदात्मक दायित्व था और आयोजक से बैंक हस्तांतरण के कानूनी चैनल के माध्यम से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बैंक खाते से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड (एफईओ) के बैंक खाते में चालान प्राप्त करने के बाद फॉर्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड (एफईओ) को पैसा दिया गया था, इसलिए राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई धोखाधड़ी वाला इरादा नहीं है, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने प्राथमिकी में कथित तौर पर दावा किया है."

क्या है फॉर्मूला-ई रेस केसः फॉर्मूला-ई रेस एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की इलेक्ट्रिक कार रेस है. हैदराबाद में फरवरी 2023 में आयोजित किया गया था. तेलंगाना सरकार ने इस आयोजन को हैदराबाद में लाने के लिए स्पेशल इवेंट्स फंड से बड़ी रकम खर्च की थी. आरोप है कि इस आयोजन के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ. यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस आयोजन से राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ.

केटीआर पर क्या हैं आरोपः जिस वक्त यह इवेंट हुआ था उस वक्त तेलंगाना के आईटी और शहरी विकास मंत्री केटीआर थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने अनुचित तरीके से ठेके मंजूर किए. निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया. बिना पारदर्शिता के फंड का इस्तेमाल किया.

इसे भी पढ़ेंः फॉर्मूला-ई रेस मामले में एसीबी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए केटी रामाराव - KTR ACB INQUIRY

हैदराबादः बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर को फॉर्मूला-ई रेस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. गुरुवार 9 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. अब 15 जनवरी को सुनवाई होगी. बता दें कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार 7 जनवरी को 'फॉर्मूला ई रेस' मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद केटीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

एफआईआर रद्द करने की मांगः केटीआर के अधिवक्ता पी. मोहित राव ने याचिका में कहा है कि तेलंगाना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा एक झूठा मामला दर्ज किया गया था. याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय धारा 528 बीएनएसएस के तहत प्रदत्त शक्तियों को पूरी तरह से भूल गया है, क्योंकि वर्तमान एफआईआर में लगाए गए आरोप किसी भी अपराध का गठन नहीं करते हैं.इसलिए एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए.

याचिका में क्या कहा गयाः "चूंकि एफआईआर में किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं किया गया है, और प्रथम दृष्टया अपराध का तो बिल्कुल भी खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि एफआईआर के बयानों से पता चलता है कि पक्षों के बीच संविदात्मक दायित्व था और आयोजक से बैंक हस्तांतरण के कानूनी चैनल के माध्यम से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बैंक खाते से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड (एफईओ) के बैंक खाते में चालान प्राप्त करने के बाद फॉर्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड (एफईओ) को पैसा दिया गया था, इसलिए राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई धोखाधड़ी वाला इरादा नहीं है, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने प्राथमिकी में कथित तौर पर दावा किया है."

क्या है फॉर्मूला-ई रेस केसः फॉर्मूला-ई रेस एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की इलेक्ट्रिक कार रेस है. हैदराबाद में फरवरी 2023 में आयोजित किया गया था. तेलंगाना सरकार ने इस आयोजन को हैदराबाद में लाने के लिए स्पेशल इवेंट्स फंड से बड़ी रकम खर्च की थी. आरोप है कि इस आयोजन के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ. यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस आयोजन से राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ.

केटीआर पर क्या हैं आरोपः जिस वक्त यह इवेंट हुआ था उस वक्त तेलंगाना के आईटी और शहरी विकास मंत्री केटीआर थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने अनुचित तरीके से ठेके मंजूर किए. निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया. बिना पारदर्शिता के फंड का इस्तेमाल किया.

इसे भी पढ़ेंः फॉर्मूला-ई रेस मामले में एसीबी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए केटी रामाराव - KTR ACB INQUIRY

Last Updated : 7 hours ago
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