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छपरा में इन तीन जगहों पर लगा लाॅकडाउन, रविवार और सोमवार को रहेगी पूर्ण बंदी

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Published : Apr 23, 2021, 1:55 AM IST

Updated : Apr 23, 2021, 5:37 AM IST

छपरा में बढ़ते कोरोना को मामलों के बीच रविवार और सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला लिया गया है. छपरा शहर, सोनपुर और दिघवारा मे ये पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी होगा.

chapara
छपरा जिलाधिकारी

छपराः जिले के छपरा शहरी क्षेत्र, सोनपुर क्षेत्र एवं दिघवारा क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने तीनों क्षेत्रों में रविवार एवं सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. इस दौरान स्वास्थ्य एवं अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को ही खोले जाने की अनुमति होगी. जिसमें दवा दुकान, फल सब्जी दुकान, राशन दुकान एवं विनिर्माण सामग्री की दुकाने शामिल हैं. वहीं रेस्टोरेंट्स एवं भोजनालय सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे.

इसे भी पढेंः लॉकडाउन की आशंका ने दिहाड़ी मजदूरों की बढ़ाई चिंता, कहा- हम तो भूखे मर जायेंगे

छपरा में 3000 कोरोना संक्रमित
बता दें कि जिले में अब तक करीब 3000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. जिसमें एक तिहाई हिस्सा सिर्फ छपरा शहर का है. वहीं सोनपुर एवं दिघवारा से क्रमश: 362 एवं 135 पॉजिटिव मरीज एक्टिव है. कोरोना के मामलों को बढ़ते देख इसके फैलाव रोकने के लिए जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने ये फैसला लिया है. उन्होंने उक्त तीनों प्रखंडों के कार्यपालक पदाधिकारियों को पूर्ण लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन कराने का निर्देश दिया है. इससे पूर्व जिला प्रशासन की बैठक के उपरांत लिए गए निर्णय में मात्र 3 दिन ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को शाम 6:00 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया था.

प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों की सूची
प्रतिदिन खोले जाने वाले दुकानों में किराना दुकान, डेयरी फार्म और मिल्क बूथ, मेडिकल दुकान, सभी अस्पताल, निजी क्लीनिक, होम डिलीवरी की सेवा, ई-कॉमर्स सेवा, अनाज मंडी, फल/सब्जी मंडी, मीट मछली की दुकानें, पशु चारा की दुकान, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी, ऑटोमोबाइल टायर ट्यूब एवं रिपेयरिंग की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान (सीमेंट, बालू, गिट्टी, हार्डवेयर, पेंट) एवं साइकिल मरम्मत की दुकान.

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों की सूची
अति आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी दुकाने सोमवार को बंद रहेंगी. इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान (पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर विक्रय एवं मरम्मत), मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत, सैलून एवं पार्लर, फर्नीचर की दुकान एवं सोना चांदी की दुकाने शामिल हैे.

मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानों की सूची
कपड़ा दुकान, रेडीमेड वस्त्र दुकान, बर्तन दुकान, जूता चप्पल दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर की दुकान, कृषि कार्यों में यंत्र से जुड़ी सभी दुकानें एवं इस सूची से अतिरिक्त सभी दुकान खुलेगी.

छपराः जिले के छपरा शहरी क्षेत्र, सोनपुर क्षेत्र एवं दिघवारा क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने तीनों क्षेत्रों में रविवार एवं सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. इस दौरान स्वास्थ्य एवं अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को ही खोले जाने की अनुमति होगी. जिसमें दवा दुकान, फल सब्जी दुकान, राशन दुकान एवं विनिर्माण सामग्री की दुकाने शामिल हैं. वहीं रेस्टोरेंट्स एवं भोजनालय सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे.

इसे भी पढेंः लॉकडाउन की आशंका ने दिहाड़ी मजदूरों की बढ़ाई चिंता, कहा- हम तो भूखे मर जायेंगे

छपरा में 3000 कोरोना संक्रमित
बता दें कि जिले में अब तक करीब 3000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. जिसमें एक तिहाई हिस्सा सिर्फ छपरा शहर का है. वहीं सोनपुर एवं दिघवारा से क्रमश: 362 एवं 135 पॉजिटिव मरीज एक्टिव है. कोरोना के मामलों को बढ़ते देख इसके फैलाव रोकने के लिए जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने ये फैसला लिया है. उन्होंने उक्त तीनों प्रखंडों के कार्यपालक पदाधिकारियों को पूर्ण लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन कराने का निर्देश दिया है. इससे पूर्व जिला प्रशासन की बैठक के उपरांत लिए गए निर्णय में मात्र 3 दिन ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को शाम 6:00 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया था.

प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों की सूची
प्रतिदिन खोले जाने वाले दुकानों में किराना दुकान, डेयरी फार्म और मिल्क बूथ, मेडिकल दुकान, सभी अस्पताल, निजी क्लीनिक, होम डिलीवरी की सेवा, ई-कॉमर्स सेवा, अनाज मंडी, फल/सब्जी मंडी, मीट मछली की दुकानें, पशु चारा की दुकान, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी, ऑटोमोबाइल टायर ट्यूब एवं रिपेयरिंग की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान (सीमेंट, बालू, गिट्टी, हार्डवेयर, पेंट) एवं साइकिल मरम्मत की दुकान.

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों की सूची
अति आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी दुकाने सोमवार को बंद रहेंगी. इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान (पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर विक्रय एवं मरम्मत), मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत, सैलून एवं पार्लर, फर्नीचर की दुकान एवं सोना चांदी की दुकाने शामिल हैे.

मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानों की सूची
कपड़ा दुकान, रेडीमेड वस्त्र दुकान, बर्तन दुकान, जूता चप्पल दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर की दुकान, कृषि कार्यों में यंत्र से जुड़ी सभी दुकानें एवं इस सूची से अतिरिक्त सभी दुकान खुलेगी.

Last Updated : Apr 23, 2021, 5:37 AM IST
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